Bhopal: 29 Jun 2019। राज्य शासन ने मप्र सिविल सेवा पेंशन नियम 1976 के अधीन मामलों के निराकरण हेतु जीएडी मंत्री गोविन्द सिंह की अध्यक्षता में केबिनेट की स्थायी समिति गठित की है। इस समिति में वित्त मंत्री तरुण भनोत और संबंधित विभागों के विभागीय मंत्री सदस्य बनाये गये हैं। जीएडी के एसीएस समिति के संयोजक नियुक्त किये गये हैं।
डाक देने आने आने वाले प्रधान आरक्षक एवं आरक्षकों को भोपाल में 35 रु. में भोजन मिलेगा
भोपाल। प्रदेश के विभिन्न जिलों से राजधानी भोपाल में डाक देने के लिये आने वाले प्रधान आरक्षकों एवं आरक्षकों को अब पुलिस मुख्यालय की केन्टीन में 35 रुपये में भाजन मिलेगा। यही नहीं उनके ठहरने की भी नवीन व्यवस्था की गई है जिसमें वे मात्र 50 रुपये प्रतिदिन देकर ठहर सकेंगे।
पुलिस मुख्यालय की कल्याण शाखा द्वारा प्रदेश की समस्त पुलिस इकाईयों को बताया है कि पुलिस महानिदेशक के निर्देशानुसार भोपाल में बाहर के जिला/इकाईयों से डाक वितरण हेतु आने वाले प्रधान आरक्षकों/आरक्षकों को अस्थाई रुप से रुकने हेतु एक नवीन विश्राम गृह की स्थापना जहांगीराबाद भोपाल में स्थित पुराने सीआईडी भवन के भूतल पर की गई है। इस विश्राम गृह में बाहर के जिला/इकाईयों से मात्र डाक वितरण करने हेतु आने वाले प्रधान आरक्षकों/आरक्षकों को ही रुकने की पाता होगी। प्रत्येक प्रधान आरक्षक/आरक्षक को विश्राम गृह में रुकने के लिये एक दिन यानि 24 घण्टे के लिये मात्र 50 रुपये मेंटीनेंस चार्ज के रुप में लिया जायेगा। कोई भी प्रशान आरक्षक/आरक्षक दो दिवस यानि 48 घण्टे से अधिक नहीं रुक सकेगा। कार्य दिवसों में डाक वितरण हेतु पुलिस मुख्यालय आने वाले प्रधान आरक्षकों/आरक्षकों को पुलिस मुख्यालय की केंटीन में सुबह के समय भोजन की भी व्यवस्था की गई है। भोजन करने वाले प्रत्येक प्रधान आरक्षक/आरक्षक से एक समय के भोजन हेतु 35 रुपये की दर से नकद राशि ली जायेगी। इस संबंध में जिला/इकाई के समस्त प्रधान आरक्षकों/आरक्षकों को अवगत कराया जाये ताकि भोपाल में डाक वितरण हेतु आने पर रुकने एवं भोजन संबंधी सुविधा प्राप्त हो सके।
- डॉ. नवीन जोशी
पेंशन मामलों के निराकरण हेतु केबिनेट की स्थायी समिति गठित
Location:
Bhopal
👤Posted By: DD
Views: 2125