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लोकसेवा गारंटी में और नये प्रावधान अब ट्रायफेक 15 दिन में उद्योग को जल आवंटन करेगा

Location: Bhopal                                                 👤Posted By: DD                                                                         Views: 18175

Bhopal: 17 जून 2017, राज्य सरकार ने पांच विभागों यथा खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति, परिवहन, सूक्ष्म-लघु एवं मध्यम उद्योग, सहकारिता एवं वाणिज्य-उद्योग-रोजगार विभाग की कतिपय सेवाओं को लोक सेवा गारंटी के तहत जोड़ा है। वाणिज्य-उद्योग-रोजगार विभाग के अंतर्गत एमपी ट्रायफेक की सेवा औद्योगिक इकाईयों के लिये जल आवंटन को शामिल किया गया है तथा अब उद्योग द्वारा आवेदन किये जाने पर एमपी ट्रायफेक के कार्यपालन यंत्री को 15 कार्य दिवस में जल आवंटन करना होगा।



इसी विभाग के अंतर्गत डायरेक्टर बायलर की बायलर का पंजीयन करने की सेवा को भी जोड़ा गया है तथा उद्योग के आवेदन करने पर निरीक्षक बायलर ग्रेड 2/ग्रेड प्रथम/उप संचालक बायलर को 30 कार्य दिवस में बायलर का पंजीयन करना होगा। इसी प्रकार, उक्त विभाग के अंतर्गत कार्यालस रजिस्ट्रार फम्र्स एवं संस्थायें के सहायक रजिस्ट्रार मप्र सोसायटी रजिस्ट्रीकरण अधिनियम के तहत युवामंडल, महिला मंडल, आदि स्वयंसेवी संस्थाओं का पंजीयन, पंजीकृत नियमावली में संशोधन तथा पार्टनरशिन एक्ट के तहत भागीदारी फर्म का पंजीयन आवेदन मिलने के बाद 20 कार्य दिवस में करेंगे।



परिवहन विभाग की नई सेवायें :

अब आरटीओ/जिला परिवहन अधिकारी डुप्लीकेट वाहन पंजीयन कार्ड, पते में परिवर्तन हेतु एनओसी जारी करना 7 कार्य दिवस में, वाहन के स्वामित्व का हस्तांतरण एवं स्वामित्व का हस्तांतरण के लिये एनओसी जारी करना 30 कार्य दिवस में, मृत्यु के बाद स्वामित्व का हस्तांतरण तथा वाहनों के पंजीयन का नवीनीकरण 15 कार्य दिवस में करेगा।



खाद्य विभाग की नवीन सेवायें :

खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति विभाग के अंतर्गत राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा कानून के तहत स्थानीय निकाय द्वारा अधिकृत कर्मचारी नवीन पात्रता पर्ची, डुप्लीकेट पात्रता पर्ची, पात्रता पर्ची के नाम सुधार, पात्रता पर्ची में नाम जोडऩा, पात्रता पर्ची से सदस्यों के नाम काटने, पात्रता पर्ची में पता परिवर्तन तथा मप्र के अंदर पात्रता पर्ची का स्थानांतरण, सहायक/कनिष्ठ आपूर्ति अधिकारी राशन की दुकान से खाद्यान्न,शक्कर एवं केरोसिन प्राप्त नहीं होने पर आवेदक को उसे दिलाने का कार्य, अतिरिक्त/संयुक्त संचालक खाद्य कृषि गोदाम का नवीन लायसेंस जारी करने तथा उसका नवीनीकरण करने, जिला कलेक्टर पैट्रोल-डीजल विक्रय एवं भण्डारण हेतु नवीन लायसेंस जारी करने तथा उसका नवीनीकरण करने का कार्य जिला आपूर्ति नियंत्रक लोक सेवा गारंटी कानून के तहत आवेदन पत्र मिलने पर 15 कार्य दिवस में करेंगे।



खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति विभाग के अंतर्गत नापतौल कार्यालय की सेवाओं के अंतर्गत निरीक्षक नापतौल नाप-तौल उपकरणों का मूल मुद्रांकन, आटो रिक्शा/टैक्सी मीटर का मूल मुद्रांकन तथा नाप तौल उपकरणों का पुनर्सत्यापन आवेदन मिलने के बाद 7 कार्य दिवस में करेंगे। इसी प्रकार निरीक्षक नापतौल अपने स्थान नहीं हटाये जाने वाले नाप तौल उपकरणों का मूल मुद्रांकन, पैट्रोल-डीजल पंप का मूल मुद्रांकन, फ्लो यानी प्रवाह मीटर का मूल मुद्रांकन, सीएनजी/एलपीजी डिस्पेंसर/पंप का मूल मुद्रांकन, स्टोरेज टैंक का मूल मुद्रांकन, अपे स्थान से नहीं हटाये जाने वाले नापतौल उपकरणों का पुनर्सत्यापन, पैट्रोल-डीजल पंप का पुनर्सत्यापन, फ्लो यानी प्रवाह मीटर का पुनर्सत्यापन, आटो रिक्शा/टैक्सी मीटर का पुन: सत्यापन, सीएनजी/एलपीजी डिस्पेंसर/पंप का पुन: सत्यापन तथा स्टोरेज टैंक का पुन: सत्यापन आवेदन मिलने के बाद 15 कार्य दिवस में करेंगे।



सहकारिता विभाग की नई सेवायें :

प्राथमिक कृषि साख सहकारी संस्था के प्रबंधक द्वारा क्रेडिट कार्ड योजना के तहत किसान साख पत्र जारी करने तथा उसका नवीनीकरण करने का कार्य आवेदन मिलने के बाद 30 कार्य दिवस में करेंगे।



एमएसएमई विभाग की नवीन सेवायें :

उक्त विभाग के अंतर्गत महाप्रबंधक जिला व्यापार एवं उद्योग केंद्र मुख्यमंत्री युवा उद्यमी योजना तथा मुख्यमंत्री स्वरोजगार योजना के तहत प्राप्त आवेदन का परीक्षण कर पूर्ण/अपूर्ण की जानकारी आवेदक को प्रदान करने का कार्य 15 कार्य दिवस में करेगा जबकि पूर्ण आवेदन को सक्षम समिति से निर्णीत कराने का कार्य 30 कार्य दिवस में पूर्ण करेगा।





- डॉ नवीन जोशी

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