Bhopal: 25 जुलाई 2017। प्रदेश में नवीन पुनर्वास नीति बनाने की कवायद प्रारंभ हो गई है। इस संबंध में जल संसाधन विभाग के कमांड एरिया के सभी मुख्य अभियंताओं से अपने सुझाव एवं आवश्यक अभिमत/अनुशंसा सहित प्रस्ताव अनिवार्य रुप से भेजने के लिये कहा गया है। इन प्रस्तावों को राज्य शासन के अनुमोदन हेतु भेजा जायेगा।
राज्य शासन ने इस संबंध में कहा है कि जल संसाधन विभाग की सिंचाई परियोजनाओं में पुनर्वास कार्य के लिये वर्तमान में आदर्श पुनर्वास नीति 2002 का अनुसरण किया जा रहा है। भू-अर्जन,पुनर्वास एवं पुनव्र्यस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 लागू होने से अब उक्त पुनर्वास नीति 2002 की उपयोगिता नहीं रही है।
राज्य शासन ने आगे कहा है कि जल संसाधन विभाग की परियोजनाओं के लिये नई पुनर्वास नीति में वर्ष 2013 के भू-अर्जन अधिनियम के अनुसार प्रावधानों का समावेश करते हुये पुनर्वास नीति का प्रारुप हार्ड एवं साफ्ट कापी में उपलब्ध कराया जाये ताकि नई पुनर्वास नीति का अनुमोदन पुनर्वास विभाग से कराया जा सके।
- डॉ नवीन जोशी
मप्र में नई पुनर्वास नीति बनाने की कवायद शुरु हुई
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Bhopal
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