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किसानों को अब मण्डी शुल्क से 4 प्रतिशत की राहत मिलेगी

Location: Bhopal                                                 👤Posted By: PDD                                                                         Views: 17729

Bhopal: 5 सितंबर 2017। खेती करने या कृषि मण्डी में बोरियां उठाने आदि के दौरान दुर्घटना में मृत्यु होने पर मृतक किसान के आश्रितों को राहत देने के लिये अब मण्डी शुल्क से 4 प्रतिशत की राशि मिलेगी। दरअसल किसानों को दुर्घटना में मदद देने के लिये वर्ष 2008 में मुख्यमंत्री कृषक जीवन कल्याण योजना बनाई गई जिसमें सरकार मृतक किसान के परिवार को एक लाख रुपये की आर्थिक सहायता देने का प्रावधान किया गया था परन्तु आठ साल बाद अब इस सहायता राशि में वृध्दि कर इसे 4 लाख रुपये कर दिया गया है। इसके लिये योजना की निधि में मण्डी शुल्क से आने वाली राशि में से 4 प्रतिशत राशि इस योजना की निधि में जमा किये जाने का प्रावधान किया गया है।



प्रदेश की मण्डियों से मण्डी शुल्क के रुप में होने वाली आय को व्यय करने के लिये राज्य सरकार ने मप्र कृषि उपज मण्डी राज्य विपणन विकास निधि नियम 2000 बनाये हुये हैं। सोलह साल बाद अब इन नियमों में संशोधन किया गया है जिसके तहत इस निधि में मण्डी शुल्क की राशि का 85 प्रतिशत जमा होता है तथा शेष 15 प्रतिशत अनुसंधान एवं अधोसंरचना विकास निधि में जमा होता है। अब इस 85 प्रतिशत राशि में से ढाई प्रतिशत राशि तथा अनुसंधान एवं अधोसंरचना निधि से डेढ़ प्रतिशत तथा इस प्रकार कुल 4 प्रतिशत राशि मुख्यमंत्री कृषक जीवन कल्याण योजना निधि में जमा होगी जिससे योजना के हितग्राहियों को संकट के समय भुगतान किया जा सकेगा।



राज्य विपणन विकास निधि नियम में एक नया संशोधन यह भी किया गया है कि राज्य की कृषि उपज मण्डियों से मण्डी शुल्क के रुप में आने वाली आय का प्रति एक रुपये में से 85 पैसा इस निधि में जमा होने के बाद इसमें से 58.50 पैसा प्रदेश की ग्रामीण सड़कों के निर्माण एवं रखरखाव हेतु मप्र ग्रामीण सड़क विकास प्राधिकरण को दिया जायेगा। इसी प्रकार, शेष बचे 26.50 पैसे में से 24 पैसे मण्डी क्षेत्र की मूलभूत संरचनाओं, सड़कों तथा मण्डी, उप मण्डी प्रांगण की आधारभूत अधोसंरचनाओं के निर्माण एवं उन्नयन में व्यय किये जायेंगे। शेष ढाई पैसा मुख्यमंत्री कृषक जीवन कल्याण योजना निधि में जमा होगा। उक्त नियमों में आनलाईन भुगतान का भी प्रावधान किया गया है। ये सभी नये प्रावधान आगामी 13 अक्टूबर के बाद प्रभावशील हो जायेंगे।



विभागीय अधिकारियों के अनुसार, मुख्यमंत्री कृषक जीवन कल्याण योजना के तहत सहायता राशि बढ़ गई है जिसकी व्यवस्था करने के लिये राज्य विपणन विकास निधि नियम में संशोधन किया गया है।





- डॉ नवीन जोशी









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