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अब मेला, प्रदर्शनी, खेल कार्यक्रम हेतु एनओसी सात दिन में देना होगी

Location: Bhopal                                                 👤Posted By: Admin                                                                         Views: 1746

Bhopal: मोबाईल गुमने पर थाना प्रभारी को पांच दिन में पावती देना होगी



10 जनवरी 2018। प्रदेश में लोक सेवा प्र्रबंधन विभाग ने लोक सेवा गारंटी कानून के तहत गृह विभाग के अंतर्गत नई सेवायें जोड़ते हुये मेला,प्रदर्शनी,खेल कार्यक्रम के लिये एनओसी देना जिला स्तर पर पुलिस अधीक्षक और अनुविभागीय स्तर पर एसडीओपी द्वारा सात दिन के अंदर देना अनिवार्य कर दिया गया है। इसके लिये आवेदक को लोक सेवा केंद्र में आवेदन देना होगा।



इसी प्रकार, मोबाईल गुमने की सूचना देने पर संबंधित थाना प्रभारी को पांच दिन के अंदर आवेदक को उसकी पावती देना जरुरी होगा। इसके अलावा सिनेमा की स्थापना के लिये एनओसी जिले के एसपी पन्द्रह कार्य दिवस में प्रदान करेंगे। शस्त्र लायसेंस की डुप्लीकेट लाईसेंस प्रति जिला कलेक्टर पुलिस से एनओसी प्राप्त होने पर सात दिन में प्रदान करेंगे। स्वीकृत शस्त्र लायसेंस में शस्त्र दर्ज किये जाने बाबत आवेदन पर जिला कलेक्टर, ध्वनि विस्तारक यंत्र को धीमी गति से उपयोग किये जाने की अनुमति अनुविभागीय अधिकारी, अस्थाई यात्रा लायसेंस प्रदान किये जाने बाबत आवेदन पुलिस की एनओसी प्राप्त होने पर जिला कलेक्टर सात कार्य दिवस में प्रदान करेंगे।



गृह विभाग के अंतर्गत ही अब चरित्र सत्यापन और किरायेदार/नौकर का सत्यापन यदि व्यक्ति विगत तीन वर्ष में आवेदन देने वाले जिले में एक ही स्थान में निवासरत रहा हो तो संबंधित थाना प्रभारी तीस कार्य दिवस में प्रदान करेगा। हथियार के सेवक की नियुक्ति, शस्त्र लाईसेंस में सेवक का नाम जोडऩे/हटाने, मृत्यु के बाद हथियारों की बिक्री/स्थानांतरण तथा मृत्यु उपरान्त हथियार का समर्पण हेतु अनुमति पुलिस की एनओसी मिलने पर जिला कलेक्टर सात कार्य दिवस में देंगे।



- डॉ नवीन जोशी

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