Bhopal: 06 फरवरी 2017। राज्य सरकार ने नगरीय निकायों में निर्मित होने वाली सड़कों में मुरम का उपयोग प्रतिबंधित कर दिया है। इसके पीछे कारण बताया गया है कि मुरम में चिकनी मिट्टी ज्यादा होती है जिससे सड़क का बेस नहीं बन पाता है और वह जल्द उखड़ जाती है।
नगरीय प्रशासन एवं विकास की तकनीकी शाखा द्वारा शुक्रवार को सभी नगर निगम आयुक्तों, नगर पालिका एवं नगर परिषद के मुख्य नगरपालिका अधिकारियों तथा नगरीय प्रशासन के समस्त कार्यपालन यंत्रियों को इस संबंध में आदेश भेजकर यह सूचना दी गई है।
आदेश में कहा गया है कि एमपी अर्बन एडमिनिस्ट्रेशन एण्ड डेवलपमेंट डिपार्टमेंट इन्टीग्रेटड स्टेण्डर्ड शेड्यूल आफ रेट्स 2012 में सड़क निर्माण कार्य के ग्रेनुलर सब बेस में नेचुरल सेण्ड, मुरम, ग्रेवल, क्रश्ड स्टोन मटेरियल का उपयोग किया जाना प्रावधानित है। मुरम में फाईन्स तथा क्ले यानी चिकनी मिट्टी कंटेंट अधिक होने के कारण ग्रेनुलर सब बेस के लिये वांछित ग्रेडिंग प्राप्त नहीं होती है, इसलिये निर्णय लिया गया है कि ग्रनुलर सब बेस में मुरम का उपयोग प्रतिबंधित किया जाये। यह आदेश तत्काल प्रभाव से लागू किया जाये।
विभागीय अफसरों के अनुसार, मुरम में चिकनी मिट्टी ज्यादा होती है जिससे सड़क का बेस मजबूत नहीं हो पाता है। इसलिये इसका उपयोग प्रतिबंधित किया गया है।
- डॉ नवीन जोशी
मध्यप्रदेश में सड़क निर्माण में मुरम का उपयोग प्रतिबंधित
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Bhopal
👤Posted By: प्रतिवाद
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