Bhopal: 12 जून 2017, प्रदेश में अब विद्युत ठेकेदारों को बी श्रेणी के लायसेंस डिविजनल लायसेंसिंग कमेटियां देंगी। इन्हें तार मिस्त्री यानी वायरमेन के लिये परीक्षायें आयोजित करने का भी अधिकार दिया गया है। इस संबंध में 57 साल पहले ऊर्जा विभाग के अंतर्गत कार्यरत मुख्य विद्युत निरीक्षक कार्यालय के कामकाज हेतु बने एमपी इलेक्ट्रीकल लायसेंस बोर्ड रेगुलेशन्स 1960 में संशोधन किया गया है।
नवीन प्रावधान के तहत डिविजनल इलेक्ट्रीकल इंस्पेक्टर मुख्यालय पर अब एक डिविजनल लायसेंसिंग कमेटी का गठन होगा। इसमें मप्र विद्युत वितरण कंपनी द्वारा नामिनेटेड सुपरिन्टेन्डेंट इंजीनियर अध्यक्ष होगा जबकि संभागीय विद्युत निरीक्षक सदस्य सचिव एवं राज्य सरकार द्वारा नामिनेटेड तकनीकी संस्था का एक प्रतिनिधि सदस्य होगा।
डिविजनल लायसेंसिंग कमेटी बी श्रेणी के विद्युत लायसेंस तथा तारमिस्त्री की परीक्षायें संचालित करने के साथ-साथ तार मिस्त्रियों को प्रमाण-पत्र तथा अनुज्ञा पत्र मंजूर करने का भी काम करेगी। यही नहीं कमेटी के पास अधिकार होगा कि वह किसी अभ्यर्थी को तार मिस्त्री की परीक्षा में बैठने से छूट प्रदान कर सके। यह कमेटी अब बी श्रेणी के विद्युत ठेकेदारों तथा तर मिस्त्रियों द्वारा किये गये कदाचार के मामलों की सुनवाई भी करेगी और उस पर निर्णय भी देगी।
- डॉ नवीन जोशी
अब बी क्लास के विद्युत लायसेंस संभागीय समितियां देंगी
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Bhopal
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