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अब बीपीएल की सूची लोक सेवा गारंटी के तहत मिल सकेगी

Location: भोपाल                                                 👤Posted By: Admin                                                                         Views: 2188

भोपाल: 20 फरवरी 2018। गरीबी की रेखा के नीचे जीवन यापन करने वालों की सूची बनाने में घपले रोकने के लिये राज्य सरकार इस सूची को लोक सेवा गारंटी कानून के दायरे में ला दिया है। अब यह सेवा पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग के अंतर्गत ला दी गई है।



अब ग्रामीण क्षेत्र में अद्यतन बीपीएल सूची की अभिप्रमाणित छायाप्रति प्राप्त करने के लिये लोक सेवा गारंटी कानून के तहत संबंधित जनपद पंचायत के मुख्य कार्यपालन अधिकारी के समक्ष आवेदन किया जा सकेगा तथा वहां आवेदन करने के बाद दो कार्य दिवस में यह सूची मिल जायेगी। यदि नहीं मिलती है तो संबंधित जिला पंचायत के मुख्य कार्यपालन अधिकारी के समक्ष प्रथम अपील की जा सकेगी जहां पन्द्रह कार्य दिवस में यह सूची आवेदक को मिल जायेगा।



इसी प्रकार ग्रामीण क्षेत्र में जहां तकनीकी रुप से साध्य हो, नल-जल योजना के तहत नवीन जल कनेक्शन के लिये मंग पत्र प्रस्तुत किये जाने पर जनपद पंचायत के मुख्य कार्यपालन अधिकारी सात कार्य दिवस में इस मांग पत्र को स्वीकृत करेंगे। नल-जल योजना के तहत मांग पत्र अनुसार राशि जमा करने पर नल कनेक्शन का प्रदाय जनपद पंचायत के मुख्य कार्यपालन अधिकारी सात कार्य दिवस में करेंगे।



नगरों में ट्रेड लायसेंस भी एक दिन में मिलेगा :

राज्य सरकार ने नगरीय निकायों में कोई दुकान डालकर व्यवसाय प्रारंभ करने का लायसेंस देने की प्रक्रिया भी लोक सेवा गारंटी कानून के तहत कर दी है। अब यह ट्रेड लायसेंस नगर पालिका एवं नगर परिषद क्षेत्र में मुख्य नगरपालिका अधिकारी एवं नगर निगम क्षेत्र में आयुक्त एक कार्य दिवस में लोक सेवा गारंटी के तहत प्रदान करेंगे।



विभागीय अधिकारी ने बताया कि पंचायत एवं नगरीय विकास विभाग की नई सेवायें लोक सेवा गांटी कानून के तहत लाई गई हैं। इस माह के अंत तक इन्हें प्रारंभ कर दिया जायेगा।

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