Bhopal: 13 जून 2018। प्रदेश के छिन्दवाड़ा और सिवनी जिले में निवसरत भारिया जनजाति के लोगों को अब सरकारी नौकरियों में बिना भर्ती प्रक्रिया के सीधे नौकरी मिलेगी। इसके लिये राज्य सरकार ने मप्र लोकसेवा अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियो और अन्य पिछड़ा वर्गों के लिये आरक्षण अधिनियम 1994 के तहत वर्ष 1998 में बने नियमों में संशोधन कर इसका प्रावधान कर दिया है।
संशोधित नियमों के अनुसार, अब पूरे छिन्दवाड़ा व सिवनी जिले में निवासरत भारिया जनजाति को संविदा शाला शिक्षक या तृतीय/चतुर्थ श्रेणी के किसी भी पद के लिये या कार्यपालिक वनरक्षक पद के लिये आवेदन करने पर और उस पद के लिये विहित की गई न्यूनतम अर्हता रखने पर उसे भर्ती प्रक्रिया को अपनाये बिना उक्त पद पर नियुक्त किया जायेगा।
ज्ञातव्य है कि इससे पहले 16 जनवरी,2018 को प्रावधान किया था कि जिला छिन्दवाड़ा के तामिया विकासखण्ड की भारिया जनजाति को सीधे आवेदन करने पर उक्त पदों पर नौकरी दी जायेगी। जब राज्य सरकार के संज्ञान में लाया गया कि पूरे छिन्दवाड़ा व सिवनी जिले में भारिया जनजाति के लोग अलग-अलग स्थानों पर निवासरत हैं, तो अब चार माह बाद राज्य सरकार ने एक बार फिर नियमों में संशोधन कर पूरे छिन्दवाड़ा व सिवनी जिले में निवासरत भारिया जनजाति को उक्त सरकारी पदों पर सिर्फ आवेदन करने पर बिना भर्ती प्रक्रिया अपनाये सीधे नौकरी देने का प्रावधान कर दिया है।
उल्लेखनीय है कि श्योपुर, मुरैना, दतिया, ग्वालियर, भिण्ड, शिवपुरी, गुना तथा अशोकनगर जिलों में निवासरत सहारिया/सहरिया जनजाति तथा मण्डला, डिण्डौरी, शहडोल, उमरिया, बालाघाट तथा अनूपपुर जिलों में निवासरत बैगा जनजाति के लोगों को भी आवेदन देने पर सीधे उक्त सरकारी पदों पर नौकरी देने का प्रावधान पहले से है।
? डॉ नवीन जोशी
छिन्दवाड़ा व सिवनी जिले में निवासरत भारिया जनजाति को अब सीधे बिना भर्ती प्रक्रिया के सरकारी नौकरी मिलेगी
Location:
Bhopal
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