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पी.डी.एस. से राशन की पात्रता सूची से सम्पन्न हितग्राही होंगे बाहर, नाम हटाने के मापदंड तय

Location: Bhopal                                                 👤Posted By: DD                                                                         Views: 17266

Bhopal: 4 मई 2017, पी.डी.एस. से राशन प्राप्त करने वाले आर्थिक रूप से सम्पन्न परिवार पात्रता सूची से बाहर होंगे। हितग्राही सूची से ऐसे सम्पन्न परिवार के नाम हटाने के मापदंड तय कर दिये गये हैं।



खाद्य आयुक्त विवेक पोरवाल ने बताया कि खाद्य सुरक्षा अधिनियम में पात्र परिवार के रूप में शामिल अंत्योदय अन्न योजना के परिवार और राज्य सरकार द्वारा प्राथमिकता परिवार श्रेणी में सम्मिलित 24 श्रेणी के परिवार में से आर्थिक रूप से सम्पन्न परिवार अलग किये जायेंगे। इसके लिए तय मानदंडों में ऐसे परिवार जिनका कोई सदस्य आयकरदाता/व्यवसाय कर-दाता हो, जिनका कोई सदस्य नियमित/संविदा/ मानदेय पर शासकीय, अर्द्ध-शासकीय संस्था में सेवा में हो (आँगनवाड़ी सहायिका/कार्यकर्ता, आशा कार्यकर्ता, मध्यान्ह भोजन रसोइया तथा अनुसूचित जाति/जनजाति के चतुर्थ श्रेणी के कर्मचारी के परिवार को छोड़कर), जिनके पास चार पहिया वाहन हो (उन परिवारों को छोड़कर जिनकी आजीविका का साधन मात्र एक चार पहिया वाहन है तथा आजीविका का अन्य कोई साधन नहीं है), दो अथवा दो हेक्टेयर से अधिक सिंचित और तीन अथवा तीन हेक्टेयर से अधिक असिंचित भूमि वाले परिवार, शहरी क्षेत्र में 500 वर्गफीट और ग्रामीण क्षेत्र में 1500 वर्ग फीट के पक्के मकान वाले परिवार, किसान क्रेडिट कार्डधारक जिसकी एक लाख से अधिक की क्रेडिट लिमिट हो, समर्थन मूल्य पर 50 क्विंटल से अधिक धान, मक्का और गेहूँ विक्रय करने वाले परिवार को पात्रता परिवार से अलग किये जाने का मापदंड तय किया गया है। इन वर्गों के आर्थिक रूप से सम्पन्न परिवारों का निर्धारण सक्षम अधिकारी द्वारा किया जाकर स्थानीय निकाय के माध्यम से पात्र परिवार की श्रेणी से हटाने की कार्यवाही होगी।





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