Bhopal: 10 जुलाई 2017। अब प्रदेश की सभी ग्राम पंचायतों में उचित मूल्य की दुकान होगी। इस संबंध में राज्य सरकार ने आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 के तहत जारी मप्र सार्वजनिक वितरण प्रणाली नियंत्रण आदेश 2015 में नया प्रावधान कर दिया है।
नये प्रावधान के तहत प्रत्येक ग्राम पंचायत में, जां उचित मूल्य की दुकानें नहीं हैं, पात्र परिवारों की सुविधा की दृष्टि से एक उचित मूल्य की दुकान खोली जायेगी। इसके अलावा प्रावधान किया गया है कि अब जिले की प्रत्येक जनपद पंचायतों की ऐसी ग्राम पंचायतें, जहां वर्तमान में उचित मूल्य की दुकानें स्थापित नहीं हैं, उनकी कुल संख्या की यथासंभव एक तिहाई दुकानें महिला संस्थाओं को आवंटित की जायेगी। ऐसी उचित मूल्य की विक्रेता भी महिला ही होगी। यदि उन ग्राम पंचायतों में, जहां उचित मूल्य की दुकान उपलब्ध नहीं है, पात्र महिला संस्था द्वारा कोई आवेदन प्रस्तुत नहीं किया जाता है, तो ऐसी दुकानें अन्य पात्र संस्थाओं को आवंटित की जा सकेगी।
नवीन प्रावधान में स्पष्ट किया गया है कि ग्रामीण क्षेत्र की पात्र संस्थाओं द्वारा वर्तमान में संचालित दुकानें इस नियंत्रण आदेश में भविष्य में अन्यथा उपबंधित होने तक यथावत चलती रहेंगी।
- डॉ नवीन जोशी
प्रदेश की हर ग्राम पंचायत में होगी उचित मूल्य की दुकान
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Bhopal
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