Bhopal: 26 नवम्बर 2016, यदि सरकारी विभागों का बकाया शुल्क अथवा पेनाल्टी बैंक नोटबंदी वाले हजार-पांच सौ के नोट नहीं लेते हैं तो उनके खिलाफ संबंधित जिले के कलेक्टर को शिकायत की जा सकेगी तथा कलेक्टर इन बैंकों के खिलाफ शासकीय आदेश न मानने की कार्यवाही कर सकेंगे।
मप्र सरकार के जल संसाधन विभाग ने पाया है कि विभाग के अंतर्गत मैदानी अधिकारियों ने अवगत कराया है कि भारत सरकार द्वारा एक हजार एवं 500 रुपये के नोटों को प्रतिबंधित किये जाने के फलस्वरुप विभाग को जलकर की राशि में प्राप्त एक हजार एवं पांच सौ रुपये के नोटों को कतिपय बैंकों द्वारा जमा नहीं कराया जा रहा है। जबकि भारत सरकार ने प्रावधान कर रखा है कि भारत सरकार, राज्य सरकार, नगरीय निकाय एवं स्थानीय संस्थाओं को प्राप्त होने वाली फीस, चार्जेस, टैक्स एवं पेनाल्टी की राशि में प्राप्त नोटों को बैंक द्वारा 24 नवम्बर 2016 तक जमा किया जायेगा।
जल संसाधान विभाग ने अपने सभी कार्यपालन यंत्रियों से कहा है कि यदि किसी बैंक द्वारा जलकर के रुप में प्राप्त नोटों को जमा करने से मना किया जाता है तो संबंधित जिला कलेक्टर से सम्पर्क कर उस पर कार्यवाही करायें।
विभागीय अफसरों ने बताया कि श्योपुर, मंदसौर आदि कुछ जिलों में यह बात सामने आई थी कि बैंक जलकर की राशि में आ रहे हजार-पांच सौ रुपये के नोट नहीं ले रहे हैं। इस पर कार्यपालन यंत्रियों को संबंधित जिलों के कलेक्टरों से शिकायत कर उन बैंकों पर कार्यवाही कराने के निर्देश दिये गये हैं।
- डॉ नवीन जोशी
हजार-पांच सौ के नोट न लेने वाले बैंकों पर करेंगे कलेक्टर कार्यवाही
Location:
Bhopal
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