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सभी ग्राम पंचायतों के लिये प्रवासी श्रमिकों की जानकारी रजिस्टर में दर्ज करना अनिवार्य

Location: भोपाल                                                 👤Posted By: prativad                                                                         Views: 747

भोपाल: 25 अप्रैल 2023। राज्य सरकार ने अब सभी ग्राम पंचायतों में उसके सचिव द्वारा प्रवासी श्रमिकों की जानकारी एक रजिस्टर में दर्ज करना अनिवार्य कर दिया है।

इस संबंध में पंचायत संचालक अमरपाल सिंह ने सभी जिला कलेक्टरों एवं जिला पंचायतों के मुख्य कार्यपालन अधिकारियों को जारी पत्र में कहा है कि मप्र पंचायत राज एवं ग्राम स्वराज अधिनियम 1993 के अंतर्गत बने मप्र ग्राम पंचायत सचिव की शक्तियां तथा कृत्य नियम 1999 के नियम चार में प्रावधानित है कि ग्राम पंचायत से रोजगार की तलाश में प्रवास करने वाले व्यक्तियों की जानकारी ग्राम पंचायत सचिव रखेगा। इसलिये उक्त प्रावधानुसार प्रवासी श्रमिकों की जानकारी का रजिस्टर निर्धारित प्रारुप में प्रत्येक ग्राम पंचायत में अनिवार्य रुप से संधारित किया जाये। इस रजिस्टर में प्रवासी श्रमिक का नाम व पता, उम्र, उसका आधार नंबर, जिले एवं प्रदेश से बाहर प्रवास का स्थान, प्रवासकाल के रोजगार का विवरण, प्रवास की अवधि, प्रवास हेतु प्रस्थान की तिथि तथा प्रवास से वापस आने की तिथि दर्ज की जाये।

- डॉ. नवीन जोशी


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