Bhopal: 8 अगस्त 2017। राज्य के लोक निर्माण विभाग में अब ठेकेदारों का पंजीयन लोक सेवा गारंटी कानून के तहत हो सकेगा। ठेकेदार लोक सेवा केंद्रों में आवेदन देंगे तथा लोनिवि के मुख्य अभियंता(यो./ब.) संभाग भोपाल 15 कार्य दिवस में उन्हें पंजीयन प्रमाण-पत्र प्रदान करेंगे।
यदि मुख्य अभियंता पंजीयन प्रमाण-पत्र नहीं करते हैं तो आवेदक ठेकेदार प्रथम अपीलीय अधिकारी प्रमुख अभियंता लानिवि के समक्ष लोक सेवा केंद्रों के माध्यम से आवेदन कर सकेगा तथा वहां से उसे पुन: 15 कार्य दिवस में पंजीयन प्रमाण-पत्र मिल जायेगा। यदि यहां भी ठेकेदार पंजीयन प्रमाण-पत्र नहीं प्राप्त कर पाता है तो वह द्वितीय अपीलीय अधिकारी सचिव लोक निर्माण विभाग के यहां अपील कर सकेगा।
जन्म प्रमाण-पत्र में अब नाम भी जुड़ेेंगे :
राज्य सरकार ने अब जन्म प्रमाण-पत्र में बच्चे का नाम जुड़वाने का कार्य भी लोक सेवा गारंटी कानून के तहत ला दिया है। ज्ञातव्य है कि जब बच्चे का जन्म होता है तो उस समय बनने वाले जन्म प्रमाण-पत्र में उसका नाम अंकित नहीं होता है। इसे अब बाद में जुड़वाया जा सकेगा। आर्थिक एवं सांख्यिकी विभाग की इस सेवा के अंतर्गत लोक सेवा केंद्रों के माध्यम से आवेदन करने पर ग्रामीण क्षेत्र में पंचायत सचिव/पंचायत कर्मी, प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र के प्रभारी चिकित्सक तथा नगरीय क्षेत्र में शासकीय चिकित्सा महाविद्यालय/सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र/सिविल अस्पताल के प्रभारी चिकित्सा अधिकारी, नगर निगम के स्वास्थ्य अधिकारी/नगर पालिका एवं नगर परिषद के मुख्य नगर पालिका अधिकारी 7 कार्य दिवस में जन्म प्रमाण-पत्र में नाम जोड़ देंगे।
- डॉ नवीन जोशी
अब लोनिवि में ठेकेदारों का पंजीयन लोक सेवा गारंटी के तहत होगा
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Bhopal
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