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राजस्व विभाग के क्लास थ्री की नियुक्ति एवं पदोन्नति के नियम बदले

Location: Bhopal                                                 👤Posted By: Admin                                                                         Views: 1377

Bhopal: संभागायुक्तों एवं कलेक्टरों को मिले ज्यादा अधिकार

21 मई 2018। शासन ने राजस्व विभाग के अंतर्गत क्लास थ्री मिनिस्ट्रियल सेवा भर्ती नियमों में एक साल बाद ही बड़ा बदलाव कर संभागायुक्तों एवं जिला कलेक्टरों को ज्यादा अधिकार दे दिये। इससे पहले प्रमुख राजस्व आयुक्त के पास इनकी नियुक्ति एवं पदोन्नति के ज्यादा अधिकार थे।

ज्ञातव्य है कि राज्य सरकार ने 32 साल पहले 5 अप्रैल 1985 को बने नियमों में 21 जून 2017 को बदलाव कर एमपी रेवेन्यु क्लस थ्री मिनिस्ट्रियल सर्विस रिक्रूटमेंट रुल्स बनाये थे। इनमें हर संभागीय आयुक्त कार्यालय में अधीक्षक के दस, सहायक अधीक्षक के 39, सहायक अधीक्षक विकास का एक, आडिटर के 10, स्टोनोग्राफर ग्रेड-1 के 9, स्टेनोग्राफर ग्रेड-2 के 14, स्टेनोग्राफर ग्रेड-3 के 10, सहायक ग्रेड-1 के 102, चंबल डिविजन हेतु लेखापाल का एक, सहायक ग्रेड-3 के 108 पद रखे गये थे। इसी प्रकार, सभी 51 जिलों में सब डिविजनल/तहसील आफिस सहित जिला कलेक्टर के कार्यालय के अंतर्गत अधीक्षक के 51, आडिटर के 51, सहायक अधीक्षक रेवेन्यु के 102, स्टोनोग्राफर ग्रेड-2 के 14, स्टेनोग्राफर ग्रेड-3 के 78, एडिशनल रीडर के 338, सहायक ग्रेड-2 के 1678, सहायक ग्रेड-3 के 3849, स्टेनो टायपिस्ट के 182 तथा कम्प्यूटर आपरेटर के 2 पद रखे गये थे।



लेकिन साल भर बाद ही उक्त नियमों में बदलाव कर दिया गया है। अब संभागीय आयुक्त कार्यालय के अधीन आडिटर के पद दस से बढ़ाकर 61 कर दिये गये जबकि सब डिविजनल/तहसील आफिस सहित जिला कलेक्टर के कार्यालय के अंतर्गत आडिटर के 51 पद खत्म कर दिये गये। इसी प्रकार पहले अधीक्षक एवं सहायक अधीक्षक पद, स्टेनोग्राफर ग्रेड-2 एवं ग्रेड-3 पद पर नियुक्ति एवं पदोन्नति के अधिकार प्रमुख राजस्व आयुक्त के पास थे परन्तु अब प्रमुख राजस्व आयुक्त को सिर्फ अधीक्षक के पद पर ही नियुक्ति एवं पदोन्नति के अधिकार होंगे जबकि संभागीय कार्यालय में पदस्थ सहायक अधीक्षक, स्टेनोग्राफर ग्रेड-2 एवं ग्रेड-3, सहायक ग्रेड-2 एवं ग्रेड-3 के पद पर नियुक्ति एवं पदोन्नति के अधिकार संभागायुक्त के पास आ गये हैं। जिला कलेक्टर के पास अब अपने कार्यालय में पदस्थ सहायक ग्रेड-2 एवं ग्रेड-3 के पद पर नियुक्ति एवं पदोन्नति के अधीकार रहेंगे।



इसके अलावा पहले अधीक्षक के पद पर पदोनति हेतु कोई स्पष्ट प्रावधान नहीं था परन्तु अब नया प्रावधान कर दिया गया है कि अधीक्षक के 75 प्रतिशत पदों को सहायक अधीक्षकों को तथा शेष 25 प्रतिशत पदों को आडिटरों को पदोन्नति देकर भरा जायेगा।



विभागीय अधिकारी ने बताया कि राजस्व विभाग में क्लास थ्री मिनिस्ट्रियल सेवा के कर्मियों की नियुक्ति एवं पदोन्नति के अधिकारों का विकेन्द्रीकरण किया गया है। इसमें संभागायुक्तों और जिला कलेक्टरों को ज्यादा अधिकार दिये गये हैं।



? डॉ. नवीन जोशी

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