Bhopal: 19 दिसम्बर 2016, प्रदेश के सभी सरकारी कार्यालय दस हजार रुपये से अधिक की राशि शासन के खजाने में 31 दिसम्बर 2016 तक भौतिक चालान से जमा करा सकेंगे तथा रिफण्ड के मामले भी यही तिथि रहेगी। इस संबंध में वित्त विभाग ने सभी विभागों को निर्देश जारी कर दिये हैं। इस तिथि के बाद सरकारी कार्यालयों को सायबर कोषालय के माध्यम से ई-चालान के जरिये सभी छोटी-बड़ी राशि जमा कराना होगी।
वित्त विभाग ने निदेशों में साफ किया है कि जो सरकारी विभाग जिनमें परिवहन,वाणिज्यिक कर आदि शामिल हैं, सायबर कोषालय के माध्यम से गेट-वे का उपयोग न करते हुये सीधे किसी बैंक का गेट-वे उपयोग कर रहे हैं, उन विभागों को आगामी 1 अप्रैल 2017 से अनिवार्यत: सायबर कोषालय के माध्यम से पेमेंट गेट-वे का उपयोग करना होगा। इस हेतु वित्त विभाग द्वारा आवश्यक इंटीग्रेशन आईएफएमआईएस साफ्टवेयर के अंतर्गत सायबर कोषालय के माध्यम से किया गया जायेगा।
बदलने पड़े आदेश :
इधर जल संसाधन विभाग ने औद्योगिक जल कर की राशि सायबर ट्रेजरी के माध्यम से जमा करने के आदेश जारी कर दिये थे लेकिन जब वित्त विभाग ने भौतिक चालान के जरिये राशि जमा करने की तिथि में वृध्दि कर दी तो जल संसाधन विभाग को भी आदेश बदलकर 31 दिसम्बर तक भौतिक चालान के जरिये राशि जमा करने की छूट प्रदान करना पड़ी है।
इनका कहना है :
विभागीय अफसरों का कहना है कि छोटे किसान जलकर की राशि ई-चालान के जरिये जमा करने में दिक्कतें होती हैं। इसीलिये भौतिक चालान के जरिये राशि जमा करने की सुविधा वित्त विभाग द्वारा बढ़ाई तिथि के अनुसार 31 दिसम्बर तक जमा हो सकेगी।
- डॉ नवीन जोशी
दस हजार से ज्यादा के चालान 31 दिसम्बर तक ही जमा हो सकेंगे
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Bhopal
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