भोपाल: मुख्यमंत्री डा.मोहन यादव ने भवन अनुज्ञा और कंपाउंडिंग के नियम-प्रक्रिया को सरल बनाने के दिए हैं निर्देश।
4 जनवरी 2024। मध्य प्रदेश में एक बार फिर अनुमति से अधिक आवास निर्माण को वैध करने की तैयारी है। अभी 10 प्रतिशत तक अवैध निर्माण को समझौता कर शुल्क लेकर वैध किया जा सकता है। पूर्व में यह सीमा 30 प्रतिशत थी, जिसे फिर बढ़ाकर कुछ समय के लिए 30 प्रतिशत करने की तैयारी है।
मुख्यमंत्री डा.मोहन यादव के निर्देश पर ने नगरीय विकास एवं आवास विभाग द्वारा इसको लेकर तैयारी की जा रही है। विभागीय मंत्री कैलाश विजयवर्गीय के कार्यभार ग्रहण करने के बाद इसे अंतिम रूप दिया जाएगा।
शिवराज सरकार ने नियमों में संशोधन करके अनुमति से 30 प्रतिशत तक अधिक आवास निर्माण को वैध करने की व्यवस्था लागू की थी। इसे बाद में संशोधन करके फिर दस प्रतिशत कर दिया गया। इस सीमा को फिर 30 प्रतिशत किए जाने को लेकर तत्कालीन विभागीय मंत्री भूपेंद्र सिंह ने नोटशीट भी भेजी थी लेकिन तब इस पर निर्णय नहीं हो पाया।
पिछले माह जब मुख्यमंत्री ने नगरीय विकास एवं आवास विभाग की समीक्षा की थी, तब उन्होंने भवन अनुज्ञा और कंपाउंडिंग के नियम-प्रक्रिया को सरल बनाने के निर्देश दिए थे। सूत्रों का कहना है कि बैठक में वित्त विभाग के अधिकारियों ने बताया था कि जब अनुमति के बिना 30 प्रतिशत से अधिक आवास निर्माण को वैध करने की व्यवस्था की गई थी, तब नगरीय निकायों को करोड़ों रुपये की आय हुई थी और लोगों को राहत भी मिली थी।
मध्य प्रदेश में अनुमति से 30 प्रतिशत अधिक आवास निर्माण वैध होगें
Location:
भोपाल
👤Posted By: prativad
Views: 878
Related News
Latest News
- ट्रांसजेंडर ने फैशन शो में दिया मतदान करने का संदेश
- जेपी मॉर्गन चेज़ के सीईओ ने भारत की नीतियों की प्रशंसा की, कहा भारत को "लेक्चर" ना दें
- व्हाट्सएप ने दिल्ली हाई कोर्ट में कहा, एन्क्रिप्शन हटाने पर मजबूर किया, तो छोड़ देंगे भारत
- भारत वैश्विक आतंकवाद विरोधी तकनीकी उपाय चाहता हैं
- मिस वर्ल्ड ही नहीं अब Miss AI का भी होगा कम्पटीशन, मिलेगा ₹16 लाख का नकद पुरस्कार