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बोड़ला 👤By: prativad Views: 940
3 मई 2023। उच्चतम न्यायालय के आदेश के पश्चात छत्तीसगढ़ शासन के विभिन्न विभागों में भर्ती प्रक्रिया का रास्ता अब साफ हो गया है। ज्ञातव्य है कि 58 प्रतिशत आरक्षण पर छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय द्वारा रोक लगा देने से शासन के सभी विभागों में शासकीय भर्ती रुकी हुई थी। जिससे भारत के उच्चतम न्यायालय ने इस रोक को हटाकर 58 प्रतिशत आरक्षण बहाल किया है, इस सम्बन्ध में आज मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने सामान्य प्रशासन विभाग के अधिकारियों की बैठक लेकर सभी विभागों में आवश्यक भर्ती प्रक्रिया शीघ्र प्रारम्भ करने के निर्देश प्रसारित किये।