
16 अक्टूबर 2024। मुख्यमंत्री विष्णु देव साय की अध्यक्षता में आज मंत्रालय महानदी भवन में आयोजित कैबिनेट बैठक में कई महत्वपूर्ण फैसले लिए गए। बैठक में खरीफ विपणन वर्ष 2024-25 में समर्थन मूल्य पर धान उपार्जन और कस्टम मिलिंग की नीति को मंजूरी दी गई। राज्य में किसानों से नगद और लिंकिंग में धान खरीदी 14 नवंबर 2024 से 31 जनवरी 2025 तक की जाएगी। इसके लिए किसान पंजीयन प्रक्रिया 31 अक्टूबर 2024 तक जारी रहेगी, और अनुमानित 160 लाख टन धान की खरीद की जाएगी।
धान खरीदी के लिए बायोमेट्रिक व्यवस्था लागू रहेगी, और सीमांत व लघु किसानों को दो टोकन, जबकि दीर्घ किसानों को तीन टोकन दिए जाएंगे। खरीदी केंद्रों में इलेक्ट्रॉनिक तौल यंत्रों से धान की खरीद होगी, और इसके लिए 8 लाख गठान बारदाने की आवश्यकता होगी, जिसमें से 4.02 लाख गठान जूट कमिश्नर से खरीदी जाएगी।
इसके अलावा, सहकारी समितियों में कार्यरत डेटा एंट्री ऑपरेटरों को 18,420 रुपये प्रतिमाह मानदेय के आधार पर 12 माह का भुगतान करने का फैसला हुआ, जिस पर 60.54 करोड़ रुपये का खर्च आएगा।
कैबिनेट ने 49 राजनीतिक मामलों को जनहित में न्यायालय से वापस लेने का निर्णय भी लिया। पुलिस भर्ती प्रक्रिया में एक बार के लिए अभ्यर्थियों की अधिकतम आयु सीमा में 5 वर्ष की छूट प्रदान की जाएगी, जिससे अधिकतम आयु सीमा 45 वर्ष हो जाएगी।
सभी ग्राम पंचायतों में स्वच्छ पेयजल आपूर्ति सुनिश्चित करने हेतु छत्तीसगढ़ ग्रामीण पेयजल संचालन और संधारण नियम 2024 को मंजूरी दी गई। इसके तहत पंचायतें जल प्रबंधन के साथ-साथ नई कनेक्शन, वित्तीय प्रबंधन और शिकायतों का निपटारा करेंगी।
इसके अलावा, दिवंगत शिक्षक (पंचायत) कर्मचारियों के आश्रितों को अनुकंपा नियुक्ति देने और लोकतंत्र सेनानियों के अंतिम संस्कार के लिए उनके परिवार को 25,000 रुपये की सहायता राशि प्रदान करने के फैसले लिए गए। मदिरा बोतलों पर अधिक सुरक्षात्मक फीचर्स वाले होलोग्राम लगाने के लिए नासिक रोड स्थित भारत प्रतिभूति मुद्रणालय से होलोग्राम क्रय किया जाएगा।
राज्य की औद्योगिक नीति 2019-24 के तहत स्टील, एथेनॉल इकाइयों और सीमेंट उद्योगों के लिए विशेष निवेश प्रोत्साहन पैकेज भी स्वीकृत किया गया।