
28 जुलाई 2017। पाकिस्तान की सुप्रीम कोर्ट प्रधानमंत्री नवाज़ शरीफ़ को पनामा लीक्स मामले में दोषी क़रार दिया है. जिसके बाद वे प्रधानमंत्री पद के लिए अयोग्य हो गए हैं.
इस फ़ैसले के बाद नवाज़ शरीफ़ को प्रधानमंत्री पद से इस्तीफ़ा देना होगा. उन्हें काला धन जमा करने के आरोप में दोषी ठहराया गया है.
सुप्रीम कोर्ट में जस्टिस एजाज़ हसन, जस्टिस एजाज़ अफ़जल, जस्टिस सईद शेख, जस्टिस आसिफ़ सईद खोसा और जस्टिस गुलज़ार अहमद की पांच सदस्यीय बेंच ने नवाज़ को दोषी क़रार दिया हैं.
जस्टिस खोसा और जस्टिस गुलजार पनामा के शुरुआती निर्णय में प्रधानमंत्री नवाज़ शरीफ़ को पहले ही अयोग्य क़रार दे चुके हैं जबकि शेष तीनों जजों ने इस मामले में आगे की जांच का आदेश दिया था. लेकिन अब पांचों ने एक सुर में नवाज़ को दोषी ठहराया है.
सुप्रीम कोर्ट की बेंच ने नवाज़ के अलावा उनकी बेटी और दामाद को भी दोषी ठहराया है.
कोर्ट का फ़ैसला
इस मामले में शुरुआती फ़ैसले के बाद ही संयुक्त जांच टीम गठित की गई जिसने 10 जुलाई को अपनी रिपोर्ट पेश की थी.
विपक्षी पार्टी पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ़ के अध्यक्ष इमरान ख़ान पनामा केस में याचिका दायर करने वालों में से एक हैं.
इमरान ख़ान ने पिछले दिनों ही सुप्रीम कोर्ट से अपील की थी कि इस मामले का फ़ैसला जल्द से जल्द सुनाया जाए.
#पाकिस्तान के SC में पनामा पेपर्स लीक मामले में #NawazSharif दोषी करार, कोर्ट ने PM पद पर बने रहने के लिए अयोग्य करार दिया
— PRATIVAD (@prativad) July 28, 2017