
सरकार ने गुरुवार को अघोषित संपत्ति की घोषणा करने वालों को राहत देते हुए कर और जुर्माना के भुगतान की समय सीमा बढ़ा दी है। सरकार ने कालाधन घोषणा योजना के तहत कर और जुर्माना के भुगतान की समय सीमा बढ़ाकर 30 सितंबर 2017 कर दी है। साथ ही, अब आय घोषणा योजना 2016 के तहत कर और जुर्माने के भुगतान को तीन किस्तों में चुकाने की छूट भी दी है।
इससे पहले, कालाधन खुलासा योजना के तहत कर, जुर्माना और अधिभार का भुगतान 30 नवंबर 2016 तक किया जाना था।
वित्त मंत्रालय की ओर से जारी बयान के मुताबिक, आय घोषणा योजना के भागीदारों के समक्ष आने वाली व्यावहारिक दिक्कतों को ध्यान में रखते हुए भुगतान की समयसीमा में बदलाव किया गया है। मंत्रालय ने इस योजना को लेकर देश के कई हिस्सों में बैठक व संगोष्ठियां की हैं। इन बैठकों में भागीदारों ने यह चिंता जताई कि कर आदि के भुगतान की समयावधि कम है। उद्योग संगठनों, चार्टर्ड एकाउंटेंटों और कर पेशेवरों ने पिछले महीने वित्त मंत्री अरुण जेटली के साथ अपनी बैठक में भी इस मुद्दे को उठाया था।
बता दें कि आय घोषणा योजना (आईडीएस) की घोषणा 2016-17 के बजट में की गई थी। योजना के तहत घोषणा की अवधि 30 सितंबर को खत्म हो जाएगी। इसके तहत, देश के भीतर कालाधन रखने वाला कोई भी व्यक्ति अघोषित संपत्ति की घोषणा कर सकता है, जिस पर वह कर और जुर्माने सहित कुल 45 प्रतिशत कर का भुगतान कर अपनी स्थिति पाक साफ कर सकता है। इसके बाद वह परेशानी और दंडात्मक कार्रवाई से बच सकता है।