
19 अक्तूबर 2016, इंडोनेशिया के नए क़ानून के मुताबिक़ बच्चों के यौन शोषण का दोषी पाए गए लोगों को रसायनिक तरीके से नपुंसक बना दिया जाएगा. राष्ट्रपति जोको विडोडो ने इसकी पुष्टि करते हुए बताया कि नई नीति के तहत ऐसा किया जाएगा.
इंडोनेशियाई संसद ने इस महीने के शुरू में इस विवादित क़ानून को पारित किया था. इसमें बच्चों के यौन शोषण का दोषी पाए गए लोगों को रसायनिक तरीक़े से ऐसा बना दिया जाएगा कि वो यौन संबंध बनाने के काबिल नहीं रह पाएंगे. इस प्रक्रिया में दोषी के शरीर में कुछ ऐसे हार्मोन डाले जाते हैं जिससे यौनिक संबंध संभव नहीं हो पाता है.
इस क़ानून पर संसद में ज़बरदस्त बहस हुई.
विडोडो ने कहा, "हमारा संविधान मानवाधिकारों का सम्मान करता है. लेकिन हम यौन हिंसा रोकने के मुद्दे पर कोई समझौता नहीं कर सकते. इसके लिए हम अधिकतम सज़ा देंगे."
उन्होंने कहा, "मेरी राय है कि यदि रसायनिक बधियाकरण को नियमित रूप से लागू किया जाए तो हम यौन हिंसा को पूरी तरह ख़त्म कर सकते हैं."