
22 सितम्बर 2016। मध्यप्रदेश सरकार ने पुलिस रेगुलेशन में सालों बाद बदलाव किया है। अब पुलिस विभाग में अच्छी सेवा या अच्छे आचरण या निश्चित कार्य में बहादुरी या चुतुराई प्रदर्शित करने वाले पुलिस कर्मियों को डीजीपी 5 हजार रुपये का इनासम दे सकेंगे। पहले रेगुलेशन में इन्स्पेक्टर जनरल आफ पुलिस को मात्र 500 रुपये
इनाम देने का प्रावधान था जबकि अब पुलिस विभाग में मुखिया डीजीपी होता है।
ताजा बदलाव के अनुसार, अब एडीजीपी को उक्त कार्यों के लिये डेढ़ हजार रुपये, आईजी को एक हजार रुपये, डीआईजी को 500 रुपये तथा एआईजी या एसपी को 500
रुपये का रिवार्ड देने का अधिकार होगा। इससे पहले रेगुलेशन में एआईजी और एसपी को डीआईजी के अनुमोदन पर 200 रुपये एवं एआईजी एवं एसपी को सीधे 40 रुपये
इनाम देने का अधिकार था।
राज्य सरकार के गुह विभाग ने 155 साल पहले बने पुलिस अधिनियम 1861 के तहत मिले अधिकारों का प्रयोग करते हुये पुलिस रेगुलेशन में यह ताजा बदलाव किया है।
- डॉ नवीन जोशी