
3 अक्टूबर 2016, सुप्रीम कोर्ट ने मेडिकल काउंसलिंग के मामले में अहम सुनवाई करते हुए 7 अक्टूबर तक काउंसलिंग करने के निर्देश जारी किए हैं. जानकारी के मुताबिक अब छात्रों को काउंसलिंग में शामिल होने के लिए पर्याप्त समय मिल सकेगा.
एक अक्टूबर को हंगामे के बाद मेडिकल कॉलेजों के आवंटन के मामले में मध्य प्रदेश सरकार ने सुप्रीम कोर्ट जाने का फैसला किया था.
पिछली सुनवाई में सुप्रीम कोर्ट ने 30 सितंबर तक काउंसलिंग खत्म करने के निर्देश जारी किए थे, लेकिन एमपी ऑनलाइन की साइट में गड़बड़ी के बाद काउंसलिंग पूरी नहीं हो सकी और जीएमसी में हंगामा हो गया था. जिसके बाद अब कोर्ट ने काउंसलिंग 7 अक्टूबर तक किए जाने के निर्देश दिए हैं.
वहीं डीएमई जीएस पटेल का कहना है कि इस मामले में अब गड़बड़ी होने की किसी भी तरह की आशंका नहीं रह जाती क्योंकी काउंसलिंग की पूरी प्रक्रिया फिर से की जाएगी. हालांकि उन्होंने ये भी कहा कि एमपी ऑनलाइन में गड़बड़ी क्यों हुई ये उसके अफसर बेहतर बता सकते हैं.