
27 अक्टूबर 2016, प्रधानमंत्री आवास योजना यानी हाऊसिंग फार आल स्कीम के तहत मप्र में भूमिहीन लोगों को पट्टे देने पर लगी रोक हटा ली गई है। दरअसल राज्य सरकार ने गत 30 दिसम्बर 2015 को मप्र नगरीय क्षेत्र के भूमिहीन व्यक्ति पट्टाधृति अधिकारों को प्रदान किया जाना अधिनियम 1984 के तहत भूमिहीन लोगों को पट्टा देने काी समस सारिणी जारी की थी परन्तु 2 फरवरी 2016 को यह समय सारिणी निरस्त कर पृथक से बाद में समय सारिणी जारी करने के निर्देश जारी किये थे। लेकिन हाल ही में केंद्र सरकार की हाऊसिंग फार आल स्कीम यानी पीएम आवास योजना के अंतर्गत स्वीकृत आवासीय इकाईयों की प्रगति की समीक्षा में यह बात सामने आई कि राज्य सरकार ने पट्टों पर रोक लगाई हुई है। इससे इस योजना के क्रियान्वयन पर रोक लगी हुई थी।
इसी कारण अब राज्य सरकार ने निर्णय लिया है कि प्रधानमंत्री आवास योजना में भारत सरकार एवं राज्य सरकार के सहयोग से प्रचलित आवासीय योजनाओं हेतु हितग्राहियों को आवश्यक्तानुसार पट्टा तैयार कर किया जाये।
नगरीय प्रशासन एवं विकास आयुक्त ने प्रदेश के सभी जिलों के कलेक्टरों को निर्देशित किया है कि पीएम आवास योजना के हितग्राही हेतु पट्टा वितरण की कार्यवाही करें।
- डॉ नवीन जोशी