
3 नवम्बर 2016, अब विदेशी नागरिक भी देशी नागरिकों के समान प्रदेश के वन्यजीव अभ्यारणों में भ्रमण हेतु शुल्क देंगे। उनसे देशी नागरिकों के मुकाबले अलग से बढ़ा हुआ शुल्क नहीं लिया जायेगा। पिछले 42 सालों से बना देशी-विदेशी नागरिकों से अलग-अलग शुल्क लेने का प्रावधान राज्य सरकार ने खत्म कर दिया है।
इसके लिये मप्र वन्य प्राणी संरक्षण नियम 1974 में संशोधन कर दिया गया है। इसके अलावा एक नया प्रावधान एकल सीट बुङ्क्षकग का भी कर दिया गया है। पहले एक या दो व्यक्तियों को भ्रमण हेतु बुकिंग कराने पर पूरे वाहन का शुल्क देना होता था। अब संजय टाईगर रिजर्व और अन्य राष्ट्रीय उद्यानों में एकल सीट अनुज्ञा पार्क प्रबंधन द्वारा पंजीकृत वाहन जिसमें हल्के वाहन एवं मिनी बस शामिल है हेतु मात्र 125 रुपये देने होंगे जबकि अधिकतम आठ सीटों की क्षमता वाले एवं पार्क प्रबंधन द्वारा पंजीकृत पूरे वाहन से भ्रमण करने पर 750 रुपये देने होंगे। अन्य अभ्यारण्यों में शह शुल्क एकल सीट हेतु ढाई सौ रुपये एवं पूरे वाहन हेतु पन्द्रह सौ रुपये होगा। इन दोनों प्रकार के शुल्कों में वाहन एवं गाईड शुल्क शामिल नहीं है तथा वह अलग से देना होगा। यदि पर्यटक अपने वाहन से भ्रमण करना चाहता है तो उसे उक्त शुल्कों का दोगुना भुगतान करना होगा।
पचमढ़ी में नया शुल्क :
पचमढ़ी व्यू पाइंट्स, पन्ना राष्ट्रीय उद्यान में पांडव फाल, केन घडिय़ाल फारेस्ट में रनेह फाल, फासिल पार्क, भीमबैठका रातापानी वन में पैदल/सायकल भ्रमण पर 50 रुपये प्रति व्यक्ति, दो पहिया वाहन से भ्रमण पर प्रति व्यक्ति 50 रुपये एवं दो पहिया का सौ रुपये, कार/जीप्सी/जीप से भ्रमण पर प्रति व्यक्ति 50 रुपये एवं वाहन हेतु कुल ढाई सौ रुपये एवं बस से भ्रमण पर प्रति व्यक्ति 50 रुपये एवं बस का 500 रुपये शुल्क लगेगा। यदि वाहन आटो रिक्शा है तो दोपहिया वाहन के लिये निर्धारित शुल्क का दोगुना शुल्क लगेगा।
- डॉ नवीन जोशी