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अनुकम्पा नियुक्ति 31 अगस्त के पहले मरे कर्मचारियों को नहीं मिलेगी

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Place: Bhopal                                                👤By: Digital Desk                                                                Views: 93011

23 नवम्बर 2016, कार्यभारित एवं आकस्मिकता निधि सेवा से वेतन पाने वाले राज्य सरकार के ऐसे कर्मचारियों जिनकी मृत्यु 31 अगस्त 2016 से पूर्व हुई है, के आश्रितों को अनुकम्पा नियुक्ति नहीं दी जायेगी।



ज्ञातव्य है कि सामान्य प्रशासन विभाग ने गत 31 अगस्त 2016 को परिपत्र जारी कर उक्त कर्मियों के लिये अनुकम्पा नियुक्ति का प्रावधान किया था। परन्तु इस पर सरकारी विभागों ने अमल न कर सामान्य प्रशासन विभाग से मार्गदर्शन मांग लिया कि 31 अगस्त 2016 के पूर्व मरे उक्त कर्मियों के मामले में किया जायेगा। इस पर सामान्य प्रशासन विभाग ने ढाई माह बाद मार्गदर्शन दिया है कि परिपत्र दिनांक 31 अगस्त 2016 से अनुकम्पा नियुक्ति देने का प्रावधान लागू होगा।



इस पर अब विभागों ने निर्देश जारी करना प्रारंभ कर दिये हैं कि कार्यभारित एवं आकस्मिकता निधि से वेतन पाने वाले कर्मचारियों की सेवाकाल में दिनांक 31 अगस्त 2016 अथवा उसके पश्चात मृत्यु होने पर उनके परिवार के आश्रितों की अनुकम्पा नियुक्ति करने पर विचार किया जायेगा तथा 31 अगस्त 2016 के पूर्व दिवंगत कर्मचारियों के प्रकरणों में 29 सितम्बर 2014 के परिपत्र अनुसार कार्यवाही की जायेगी जिसमें अनुकम्पा नियुक्ति देने का प्रावधान न होकर मृतक के परिवार के नामांकित सदस्य को एकमुश्त दो लाख रुपये अनुकम्पा अनुदान देने का ही प्रावधान है तथा इसमें ग्रेज्युएटी शामिल नहीं रहेगी।



प्रमुख अभियंता जल संसाधान एमजी चौबे के अनुसार, हमारे विभाग में करीब सात हजार कार्यभारित एवं आकस्मितका निधि वाले कर्मचारी हैं। इनके लिये अनुकम्पा नियुक्ति का शासन ने प्रावधान तो किया था परन्तु उसमें विसंगति थी जिस पर जीएडी से मार्गदर्शन मांगा गया और अब अनुकम्पा नियुक्ति की तिथि का सही निर्धारण कर दिया गया है।

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