राज्य सरकार ने जारी किये नये नियम
अब प्रदेश के शहरों एवं मार्गों पर अश्लील तथा देशद्रोह संबंधी होर्डिंग्स एवं पोस्टर नहीं लग सकेंगे। यही नहीं अब बिना सक्षम प्राधिकारी के यहां पंजीकरण कराये किसी विज्ञापन या प्रचार सामग्री का प्रदर्शन नहीं कराया जा सकेगा। पंजीकरण का शुल्क दस हजार रुपये रखा गया है। इस संबंध में राज्य सरकार ने नये नियम जारी कर दिये हैं जिन्हें 'मप्र आउटडोर विज्ञापन मीडिया नियम 2017? नाम दिया गया है।
नये नियमों के अनुसार, अब पुरातत्वीय, वास्तुशिल्पी, सौन्दर्यपरक, ऐतिहासिक या धरोहर महत्व के भवनों, प्रतिमाओं, मीनारों या धरोहर महत्व के स्तंभों, शैक्षणिक संस्थाओं तथा यातायात आईलैण्ड पर विज्ञापन प्रदर्शित नहीं किये जा सकेंगे। नकारत्मक विज्ञापन जैसे एक-अश्लील, दो-रंगभेदी विज्ञापन या ऐसे विज्ञापन जो जाति समुदाय या वर्णभेद को विज्ञापित करते हैं, तीन-मादक पदार्थों, शराब,सिगरेट या तम्बाकू के पदार्थों को प्रोन्नत करने वाले विज्ञापन, चार- महिलाओं या बच्चों के शोषण को प्रचारित करने वाले विज्ञापन, कामवासना को उत्तेजित करने वाले विज्ञापन, पांच-पशुओं के प्रति क्रूरता दर्शित करने वाले विज्ञापन, देशद्रोह प्रकट करने वाले विज्ञापन, छह-किसी ब्राण्ड या व्यक्ति को कलंकित करने वाले विज्ञापन, सात- किसी विधि द्वारा प्रतिबंधित विज्ञापन, आठ- हिंसा को महिमा मंडित करने वाले विज्ञापन, नौ- विध्वंसात्मक डिवाइस और विस्फोटकों को प्रदर्शित करने वाले विज्ञापन, दस- हथियारों का विज्ञापन, ग्यारह- मानहानी कारक या व्यापारिक प्रतिस्पर्धा या विधि विरुध्द रुप से धमकाने या पीडि़त करने संबंधी विज्ञापन, बारह- ऐसे विज्ञापन जो पोर्न प्रकृति के हों या महिलाओं को अशिष्ट रुप से प्रदर्शित किये जाने वाले हों।
- डा.नवीन आनंद जोशी
अब शहरों में अश्लील और देशद्रोह संबंधी होर्डिंग्स एवं पोस्टर नहीं लग सकेंगे
Place:
Bhopal 👤By: DD Views: 17456
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