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Bhopal 👤By: DD Views: 18185
12 मई 2017, जिला व्यापार एवं उद्योग केन्द्र द्वारा संचालित मुख्यमंत्री स्वरोजगार योजना एवं मुख्यमंत्री युवा उद्यमी योजना के दिशा निर्देशों में संशोधन कर दिया गया है। वर्ष 2017.18 से सभी प्रकार के वाहन जैसे बस एमिनी बसए कारए टैक्सी कारए तिपहिया वाहनए ट्रेक्टरए ट्रकए गुड्स केरियर वाहनए जेसीबीए प्रोकलेनए हार्वेस्टर इत्यादि वाहनों के लिए अब ऋण नहीं मिलेगा। इन वाहनों की खरीदी सब्सिडी पर मिलने वाली राशि से नहीं की जा सकेगी। शासन ने इन वाहनों पर लोन देना प्रतिबंधित कर दिया है।
इस संबंध में पूर्व से ही प्रतिबंधित कारए टैक्सी कार को छोड़कर शेष अन्य वाहनों जिसमें वित्तीय वर्ष 2016.17 में वितरण हो चुका हैएउन वाहनों पर मार्जिन मनी तथा ब्याज अनुदान की पात्रता होगी।