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मध्य प्रदेश के गृह और परिवहन मंत्री भूपेन्द्र सिंह के निर्देश पर प्रदेश के शहरी क्षेत्रों में संचालित होने वाली सूचना प्रौद्योगिकी (आईटी) आधारित ओला और उबर टैक्सी कैब को प्रतिबंधित कर दिया गया है.
दरअसल, प्रदेश के कई शहरी क्षेत्रों के टैक्सी कैब एजेंट केन्द्रीय मोटर-यान अधिनियम की धाराओं का पालन नहीं कर रहे थे. उल्लंघन की शिकायतें विभाग को लगातार मिल रहीं थीं, जिसको लेकर बैन करने का यह फैसला लिया गया.इस आदेश पर आरटीओ विभाग ने तत्काल प्रभाव से प्रदेश के सभी शहरी क्षेत्र सीमा में अनाधिकृत रूप से संचालित की जा रहीं रेडियो टैक्सियों पर रोक लगा दी है.
आदेश का उल्लंघन करने वाले ट्रेवल्स एजेंटों के खिलाफ सख्त कार्रवाई के निर्देश अधिकारियों को दिए गए हैं.