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अब टाउन एण्ड कन्ट्री प्लानिंग से ले आऊट साठ दिनों में लोक सेवा गारंटी कानून के तहत नागरिकों को मिलेगा

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Place: Bhopal                                                👤By: Admin                                                                Views: 1892

27 जनवरी 2018। राज्य सरकार ने डायरेक्टोरेट आफ टाउन एण्ड कन्ट्री प्लानिंग की सेवाओं को भी लोक सेवा गारंटी कानून के तहत ला दिया है। अब ले आऊट का अनुमोदन संबंधित जिले में पदस्थ डायरेक्टोरेट के संयुक्त संचालक/उप संचालक/सहायक संचालक साठ कार्य दिवस में करेंगे। यदि वह नहीं करते हैं तो आवेदक आयुक्त राजस्व विभाग के समक्ष प्रथम अपील कर सकेगा जहां तीस कार्य दिवस में इस पर निर्णय लेना होगा।



इसी प्रकार भूखण्डों का विलयन तथा विभाजन का ले आउट अनुमोदन डायरेक्टोरेट के संयुक्त संचालक/उप संचालक/सहायक संचालक तहस कार्य दिवस में करेंगे। यदि वह नहीं करते हैं तो आवेदक डायरेक्टोरेट के अपर संचालक के समक्ष प्रथम अपील कर सकेगा जहां पुन: तीस कार्य दिवस में इस पर निर्णय लेना होगा।



लेआउट में संशोधन डायरेक्टोरेट के संयुक्त संचालक/उप संचालक/सहायक संचालक नब्बे कार्य दिवस में करेंगे। यदि वह नहीं करते हैं तो आवेदक डायरेक्टोरेट के अपर संचालक के समक्ष प्रथम अपील कर सकेगा जहां पुन: तीस कार्य दिवस में इस पर निर्णय लेना होगा।

इसके अलावा विकास अनुज्ञा के समय में विस्तार का आवेदन दिये जाने पर डायरेक्टोरेट के संयुक्त संचालक/उप संचालक/सहायक संचालक तीस कार्य दिवस में करेंगे। यदि वह नहीं करते हैं तो आवेदक डायरेक्टोरेट के अपर संचालक के समक्ष प्रथम अपील कर सकेगा जहां पन्द्रह कार्य दिवस में इस पर निर्णय लेना होगा। अधिसूचित निवेश क्षेत्र के बाहर स्थित क्षेत्रों में डायवर्सन प्रकरणों में एनओसी देने का कार्य भी डायरेक्टोरेट के संयुक्त संचालक/उप संचालक/सहायक संचालक राजस्व विभाग के अनुविभागीय अधिकारी से निर्धारित दस्तावेज प्राप्त होने पर तीस कार्य दिवस में करेंगे। यदि वह नहीं करते हैं तो आवेदक डायरेक्टोरेट के अपर संचालक के समक्ष प्रथम अपील कर सकेगा जहां पन्द्रह कार्य दिवस में इस पर निर्णय लेना होगा।



अब जमीनों की रजिस्ट्री एक दिन में होगी :

राज्य सरकार ने नया प्रावधान करते हुये वाणिज्यिक कर विभाग के अंतर्गत मुद्रांक एवं पंजीयन कार्यालय के लिये जरुरी कर दिया है कि यदि आवेदक उसके कार्यालयों में जमीन रजिस्ट्री हेतु आवेदन करता है तो संबंधित उप पंजीयक/वरिष्ठ उप पंजीयक विधिक एवं तकनीकी अर्हताओं की पूर्ति होने पर 24 घण्टे यानि एक दिन में लोक सेवा गारंटी कानून के तहत रजिस्ट्री करेंगे। दस्तावेजों की नकल भी संबंधित उप पंजीयक/वरिष्ठ उप पंजीयक विधिक एवं तकनीकी अर्हताओं की पूर्ति होने पर तत्काल आवेदन प्रस्तुतीकरण दिनांक पर ही ई-पंजीकृत वेब पोर्टल के माध्यम से प्रदान करेंगे। दस्तावेजों की भौतिक नकल यानि स्वयं प्रमाणित नकल सात दिन के अंदर प्रदान की जायेगी।



- डॉ नवीन जोशी

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