राज्य सरकार ने जारी किया नियमों में संशोधन का प्रारुप
10 फरवरी 2018। अब प्रदेश के ग्रामीण क्षेत्र के सरकारी स्कूलों में कार्यरत अतिथि शिक्षक एवं गुरुजी/पर्यवेक्षक अब संविदा शिक्षक बनाये जायेंगे। इसके लिये राज्य सरकार ने मप्र पंचायत संविदा शाला शिक्षक नियोजन एवं संविदा की शर्तें नियम 2005 में संशोधन का प्रारुप जारी कर दिया है तथा सत्रह फरवरी 2018 के बाद ये नये नियम लागू हो जायेंगे।
नये संशोधन के अनुसार, संविदा शाला शिक्षकों की रिक्तियों का आंकलन करने के पश्चात कुल उपलब्ध रिक्तियों की 25 प्रतिशत रिक्तियां उन अतिथि शिक्षक वर्ग के लिये आरक्षित की जायेंगी जिन्होंने शासकीय स्कूल में कम से कम दो सौ दिन एवं न्यूनतम तीन या अधिक शैक्षणिक सत्रों में कार्य किया हो। अतिथि शिक्षक से संविदा शाला शिक्षक पद पर भर्ती आरक्षण प्रावधानों के अनुसार किया जायेगा। अतिथि शिक्षक से संविदा शिक्षक बनने के लिये अधिकतम आयु सीमा में नौ वर्ष की छूट दी जायेगी। इसके अलावा नियमों में यह भी संशोधन के जरिये यह भी प्रावधान किया गया है कि जिला कलेक्टर किसी भी पात्र व्यक्ति को संविदा शिक्षक पर अनुकंपा नियुक्ति हेतु पंचायत को सलाह दे सकेंगे।
इसी प्रकार नया प्रावधान यह भी किया गया है कि वर्तमान में कार्यरत मप्र शिक्षा गारंटी स्कीम के गुरुजी/पर्यवेक्षकों तथा सरकार के तत्कालीन औपचारिकेत्तर शिक्षा केंद्रों के अनुदेशकों तथा पर्यवेक्षकों में से संविदा शाला शिक्षक श्रेणी-3 के पद पर नियुक्ति की जायेगी। सरकार के तत्कालीन औपचारिकेत्तर शिक्षा केंद्रों के अनुदेशकों तथा पर्यवेक्षकों की जिसने 31 मार्च 2000 को एक वर्ष तक नियमित रुप से कार्य किया हो या 31 मार्च तथा 29 अगस्त 2000 के बीच की किसी भी दिनांक तक एक वर्ष तक नियमित रुप से कार्य किया हो, संविदा शिक्षक श्रेणी-3 के पदों पर नियुक्ति की जायेगी। उक्त दोनों मामलों में राज्य सरकार द्वारा संचालित पात्रता परीक्षा उत्तीर्ण करना जरुरी होगा। यह परीक्षा केवल दो बार आयोजित की जायेगी। नियुक्ति हेतु अधिकतम आयु सीमा 62 वर्ष से अधिक नहीं होगी। यह नया संशोधन 1 जनवरी 2008 से प्रभावशील किया जायेगा।
- डॉ नवीन जोशी
अतिथि शिक्षक व गुरुजी बनेंगे अब संविदा शिक्षक
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Bhopal 👤By: Admin Views: 7386
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