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लोकायुक्त की संभागीय सतर्कता समितियों में अब रिटा. प्रशासनिक अधिकारी भी सदस्य

Place: Bhopal                                                👤By: Admin                                                                Views: 2109

22 मार्च 2018। लोकायुक्त संगठन की संभागीय सतर्कता समितियों में अब रिटायर्ड प्रशासनिक अधिकारी भी सदस्य बनना शुरु हो गये हैं। इससे पहले न्यायिक सेवा के रिटायर्ड अधिकारी ही इसमें सदस्य के रुप में नियुक्त किये जाते थे।



उल्लेखनीय है कि मप्र लोकायुक्त एवं उपलोकायुक्त अधिनियम 1981 के तहत लोकायुक्त की अनुशंसा पर राज्य सरकार के सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा लोकायुक्त संगठन की संभागीय सतर्कता समितियों में सदस्य एवं अध्यक्ष नियुक्त किये जाते हैं। बरसों से परम्परा रही है कि इस संभागीय सतर्कता समितियों में न्यायिक सेवा में रहे रिटायर्ड अधिकारियों की नियुक्ति की जाती है। लेकिन अब वर्तमान लोकायुक्त एनके गुप्ता ने इस परिपाटी को बदल दिया है। सामान्य प्रशासन विभाग ने अपने ताजा आदेश के तहत लोकायुक्त की अनुशंसा पर सेवानिवृत्त डिप्टी कलेक्टर योगेन्द्र कुमार द्विवेदी को संभागीय सतर्कता समिति रीवा संभाग रीवा में सदस्य के पद पर, सेवानिवृत्त अपर कलेक्टर बीबी श्रीवास्तव को संभागीय सतर्कता समिति रीवा के अध्यक्ष पद पर तथा सेवानिवृत्त डिप्टी कलेक्टर डा. राजेश दुबे को संभागीय सतर्कता समिति सागर के सदस्य पद पर तीन वर्ष के कार्यकाल हेतु नियुक्त कर दिया है।



जबकि इससे पहले सामान्य प्रशासन विभाग को लोकायुक्त द्वारा न्यायिक सेवा के रिटायर्ड सदस्यों को ही संभागीय सतर्कता समितियों में अध्यक्ष या सदस्य नियुक्त करने की अनुशंसा करते थे और विभाग आदेश जारी कर देता था।



उप सचिव जीएडी धरणेन्द्र कुमार जैन ने बताया कि लोकायुक्त संगठन की संभागीय सतर्कता समितियों में सिर्फ न्यायिक सेवा के रिटायर्ड सदस्यों को नियुक्त किया जाये, ऐसा कानून में प्रावधान नहीं है। प्रशासनिक सेवा के रिटायर्ड अधिकारियों को भी इनमें नियुक्त किया जा सकता है, इसीलिये ये नियुक्तियां की गई हैं।



उप लोकायुक्त मप्र यूसी माहेश्वरी ने बताया कि परम्परा और विधि दोनों अलग-अलग होती है। लोकायुक्त संगठन का काम विधि अनुसार चलता है।

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