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शराब में रेक्टिफाईड स्प्रिट का प्रावधान खत्म

Place: Bhopal                                                👤By: Admin                                                                Views: 1510

अब एक्स्ट्रा न्युट्रल अल्कोहल का प्रावधान



06 अप्रैल 2018। राज्य सरकार ने आबकारी कार्यालय के अंतर्गत मप्र विदेशी मदिरा नियम 1996 के तहत वर्ष 2006 में किये गये रेक्टिफाईड स्प्रिट का प्रावधान खत्म कर दिया है तथा अब एक्स्ट्रा न्युट्रल अल्कोहल का नया प्रावधान कर दिया है।



सस्ती, मध्यम और उच्च दर्जे की विदेशी मदिरा के निर्माण में अब एक्स्ट्रा न्युट्रल अल्कोहल ही उपयोग में आयेगा। पहले सस्ती और मध्यम ब्राण्ड की विदेशी मदिरा में रेक्टिफाईड स्प्रिट का उपयोग होता था तथा रेक्टिफाईड स्प्रिट में इम्प्यूरिटी कम होती थी और पीने में ज्यादा कसैली और बदबूदार होती थी। लेकिन एक्स्ट्रा न्युट्रल अल्कोहल में ये सभी कमियां दूर हो जाती हैं।

पहले प्रदेश में विदेशी मदिरा का निर्माण करने वाली फैक्ट्रियां अपने यहां रेक्टिफाईड स्प्रिट के उपयोग में सिर्फ 50 रुपये प्रति परमिट आबकारी शुल्क सरकार को देती थीं जोकि काफी कम था तथा एक परमिट पर दस से बारह हजार लीटर शराब का निर्माण कर लिया जाता था। परन्तु अब एक्स्ट्रा न्युट्रल अल्कोहल के उपयोग पर यह शुल्क एक रुपये प्रति बल्क लीटर कर दिया गया है।



विभागीय अधिकारी ने बताया कि पहले नियमों में रेक्टिफाईड स्प्रिट का प्रावधान था जिसे बदल कर एक्स्ट्रा न्युट्रल अल्कोहल कर दिया गया है। इसके तहत परमिट फीस में भी वृध्दि कर दी गई है।





? डॉ नवीन जोशी

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