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प्रदेश के नगरीय निकायों को मिला मनोरंजन व आमोद-प्रमोद पर टैक्स लगाने का अधिकार

Place: Bhopal                                                👤By: Admin                                                                Views: 1728

राज्यपाल ने जारी किया अध्यादेश

5 मई 2018। राज्यपाल श्रीमती आनंदीबेन पटेल ने अध्यादेश जारी कर प्रदेश के सभी नगरीय निकायों को उनके क्षेत्र में मनोरंजन एवं आमोद-प्रमोद पर टैक्स लगाने के अधिकार प्रदान कर दिये।



अब नगरीय निकाय मनोरंजन के अंतर्गत प्रदर्शनी, प्रस्तुतीकरण, मनोविनोद, खेल या क्रीड़ा, डीटीएच सेवा प्रदाता द्वारा सेटेलाईट के माध्यम से उपलब्ध कराये गये मनोरंजन, केबल आपरेटर द्वारा केबल सेवा के माध्यम से उपलब्ध कराये गये मनोरंजन, दूरसंचार सेवा प्रदाता द्वारा दूरसंचार सेवा के माध्यम से उपलब्ध कराये गये रिंगटोन,संगीत, वीडियो, चलचित्र, एनीमेशन, खेल, जोक्स आदि तथा दूरसंचार सेवा के माध्यम से आयोजित प्रतियोगिताओं पर टैक्स लगा सकेंगे।





- डॉ नवीन जोशी







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