वर्गमीटर की दुकानों पर नहीं लगेगा भू-राजस्व
21 सितंबर 2018। प्रदेश के ऐसे गांव जो किसी विकास योजना की सीमा के बाहर स्थित हैं, उनमें 200 वर्गमीटर के आवासों और 40 वर्गमीटर की दुकानों पर कोई भू-राजस्व नहीं लगेगा और न ही कोई प्रीमीयम अधिरोपित की जायेगी। यह प्रावधान मप्र भू-राजस्व संहिता संशोधन अधिनियम 2018 के 25 सितम्बर,2018 से प्रवृत्त होने पर लागू होगा। इस संबंध में राज्य के राजस्व विभाग ने अधिसूचना जारी कर दी है।
इसी प्रकार, हर साल अप्रैल माह के पहले दिन को उस दिन के रुप में नियत किया गया है जिसको राज्य के भीतर समाविष्ट समस्त क्षेत्रों में राजस्व वर्ष प्रारंभ होगा। यह प्रावधान भी आगामी 25 सितम्बर से प्रभावशील होगा। इसके अलावा पूर्त प्रयोजन के लिये भूमि का उपयोग भी अधिसूचित किया गया है जिसके तहत शारीरिक एवं मानसिक दिव्यांगजनों के लिये संस्थान, अनाथाश्रम, बालिकाओं एवं कामकाजी महिलाओं के लिये छात्रावास या वृध्दाश्रम की स्थापना के लिये रियायती दरों पर भूमि दी जाती है। यह प्रावधान भी 25 सितम्बर से लागू होगा। राजस्व विभाग के अंतर्गत नगर सर्वेक्षकों के अन्य कत्र्तव्यों को विहित करने वाले नियम बनाये जाने तक वर्ष 1967 एवं वर्ष 1971 में किये गये संशोधन भी 25 सितम्बर से लागू किये गये हैं।
ये तीन नवीन प्रावधान भी 25 सितम्बर से लागू होंगे :
राज्य सरकार ने तीन और नये प्रावधान भी किये हैं जिन्हें 25 सितम्बर से प्रभावशील किया जायेगा। इनमें पहला प्रावधान स्वयं की कब्जे वाली भूमि से बेदखल किये गये व्यक्ति को वापस उसकी भूमि दिलाने के लिये तहसीलदार अनधिकृत कब्जा न छोडऩे वाले व्यक्ति को जेल भेज सकेगा। दूसरा प्रावधान संभागों, जिलों, उपखण्डों एवं तहसीलों में परिवर्तन या सृजन या उनकी समाप्ति के संबंध में हैं जिसमें इसके लिये प्रक्रिया विहित की गई है तथा उपबंध किया गया है कि नवीन तहसील के सृजन या परिवर्तन में किसी ग्राम पंचायत का सम्पूर्ण क्षेत्र एक तहसील में रखा जायेगा। तीसरा प्रावधान भू-राजस्व का निर्धारण एवं पुनर्निर्धारण का है जिसमें कहा गया है कि जिन भूमियों पर पहले भू-राजस्व का निर्धारण हो चुका है उन पर अगले राजस्व वर्ष के प्रारंभ से नई दरों पर भू-राजस्व की दरें लागू होंगी। इस प्रावधान में भूमि के डायवर्सन का भी प्रावधान किया गया है। नगर निगम भोपाल, इंदौर, जबलपुर, ग्वालियर और उज्जैन तथा सभी नगर पालिकाओं में में निवास गृहों व शैक्षणिक प्रयोजना की भूमि पर 2 रुपये प्रति वर्गमीटर, वाणिज्यिक प्रयोजन की भूमि पर 4 रुपये वर्गमीटर, औद्योगिक प्रयोजन जिसमें खनिज भूमि भी शामिल है पर 3 रुपये प्रति वर्गमीटर तथा पूर्त प्रयोजन की भूमि पर 2 रुपये तथा अन्य प्रयोजन की भूमि पर 3 रुपये वर्गमीटर भू-राजस्व लगेगा। नगर परिषदों के क्षेत्रों में यह दरें क्रमश: डेढ़ रुपया, 3 रुपया, 2.25 रुपये, डेढ़ रुपये एवं 2.25 रुपये होगी।
विभागीय अधिकारी ने बताया कि नया भू-राजस्व संहिता कानून आगामी 25 सितम्बर से लागू होना है और इसी के सिलसिले में ये सभी प्रावधान किये गये हैं।
गांवों के 200 वर्गमीटर के आवास और 40
Place:
भोपाल 👤By: डिजिटल डेस्क Views: 1405
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