प्रशासकीय नियंत्रण स्वास्थ्य एवं चिकित्सा दोनों विभागों का रहेगा
23 नवंबर 2018। राज्य शासन ने प्रदेश के सात नवीन सरकारी मेडिकल कालेजों से कतिपय प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र मेडिकल शिक्षा हेतु संबध्द किये हैं तथा इन स्वास्थ्य केंद्रों पर स्वास्थ्य एवं चिकित्सा शिक्षा दोनों विभागों का प्रशासनिक नियंत्रण रहेगा। इस संबंध में संबंधित मेडिकल कालेज के डीन और संबंधित जले के मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी के बीच एमओयू यानि मेमोरेण्डम आफ अण्डरस्टेण्डिंग संपादित किया जायेगा।
राज्य के स्वास्थ्य विभाग द्वारा जारी ताजा आदेश के अनुसार, छिन्दवाड़ा जिले के नये मेडिकल कालेज से मेडिकल शिक्षा हेतु प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र कुण्डा, प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र शिकारपुर, प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र उमरानाला एवं अर्बन प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र शुक्लाधाना संबध्द किये गये हैं। रतलाम के नये मेडिकल कालेज से प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र सरवन, अर्बन प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र टीआईटी रोड, प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र विलपांक एवं प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र रावटी संबध्द किये गये हैं। शिवपुरी के नये मडिकल कालेज से प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र सिरसोदट, प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र कोलारस, प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र लुकवासा एवं अर्बन प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र जवाहर नगर, विदिशा के नये मेडिकल कालेज से प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र गुलाबगंज, प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र बररो, प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र अहमदपुर एवं अर्बन प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र करैयाखेड़ा, शहडोल के नये मेडिकल कालेज से सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र गोहापारु, सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र बुरहार, प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र कंचनपुर एवं सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र शहडोल, खण्डवा के नये मेडिकल कालेज से प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र जावर, प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र सिंघोट, प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र सिंहाड़ा एवं अर्बन प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र रामलगर तथा दतिया के नये मेडिकल कालेज से प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र सोनागिरी, प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र उचाड, प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र बड़ोनी एवं अर्बन प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र छल्लापुरा संबध्द किये गये हैं।
स्वास्थ्य विभाग ने इन स्वास्थ्य केंद्रों को संबध्द करने की शर्तें भी लगाई हैं। मसलन मेडिकल कालेज से संबध्द स्वास्थ्य केंद्रों में सेवायें प्रदायगी, अधोसंरचना की आपूर्ति, स्वास्थ्य विभाग द्वारा संचालित समस्त गतिविधियां, सेवायें, राष्ट्रीय कार्यक्रम रेफरल सर्विस एवं केंद्र में पदस्थ चिकित्सक/कर्मचारियों पर स्वास्थ्य विभाग का प्रशासकीय नियंत्रण रहेगा। जबकि संबध्द स्वास्थ्य केंद्र का संबंधित मेडिकल कालेज के विभागाध्यक्षों एवं प्राध्यापकों तथा चिकित्सकों एवं विद्यार्थियों द्वारा शिक्षण एवं शिक्षण के सुसंगत कार्यों हेतु उपयोग किया जा सकेगा और इन मामलों में प्रशासकीय नियंत्रण चिकित्सा शिक्षा विभाग का रहेगा। इसके अलावा इन स्वास्थ्य केंद्रों के संचालन में आने वाली समस्याओं व मुद्दों का संबंधित मेडिकल कालेज के डीन एवं संबंधित जिले के मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी द्वारा स्थानीय स्तर पर आपसी सहमति से निराकरण किया जायेगा।
- डॉ. नवीन जोशी
प्रदेश के सात नये मेडिकल कालेजों से संबध्द किये स्वास्थ्य केंद्र
Place:
Bhopal 👤By: Digital Desk Views: 1435
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