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अब पुलिस थानों को मर्ग इंटीमेशन की सूचना 3 दिन में लोक सेवा गारंटी कानून में देनी होगी

Place: Bhopal                                                👤By: Admin                                                                Views: 1315

9 जनवरी 2019। राज्य सरकार ने गृह विभाग के अंतर्गत एक नई सेवा जोड़ी है जिसे लोक सेवा गारंटी कानून के तहत आवेदक हो देनी होगी। यह नई सेवा है मर्ग इंटीमेशन की छायाप्रति देना। इसके तहत यदि कोई आवेदक लोक सेवा गारंटी कानून के तहत आवेदन करता है तो उसे संबंधित पुलिस थाना के प्रभारी द्वारा 3 कार्य दिवस में देना अनिवार्य होगा।



यदि थाना प्रभारी 3 कार्य दिवस में यह छायाप्रति नहीं देता है तो आवेदक संबंधित एसडीओपी या सीएसपी के यहां प्रथम अपील कर सकेगी जहां उसे 7 कार्य दिवस में यह छायाप्रति देना होगी। यदि यहां भी छायाप्रति नहीं मिलती है तो द्वितीय अपील संबंधित जिले के पुलिस अधीक्षक के यहां की जा सकेगी।



इस पुरानी सेवाओं में हुआ बदलाव :

राज्य सरकार ने गृह विभाग से संबंधित तीन पुरानी सेवाओं में बदलाव भी किया है। सात साल पहले 24 सितम्बर 2011 को राज्य सरकार ने प्रावधान किया था कि मृतक के परिवार के सदस्य के आवेदन पर पोस्टमार्टम रिपोर्ट की प्रति संबंधित थाना क्षेत्र के प्रभारी द्वारा 30 कार्य दिवस में दी जायेगी। परन्तु 23 दिसम्बर 2014 को इस सेवा में बदलाव कर प्रावधान किया गया कि पुलिस थानों के प्रभारी के अलावा अजाक्स थानों के डीएसपी भी 30 कार्य दिवस में पीएम रिपोर्ट लोक सेवा गारंटी कानून के तहत उपलब्ध करायेंगे। लेकिन अब फिर इस सेवा में संशोधन कर दिया गया है कि स्वास्थ्य विभाग से पुलिस एवं अजाक्स थानों को पीएम रिपोर्ट उपलब्ध होने पर मात्र 5 कार्य दिवस में यह रिपोर्ट आवेदक को उपलब्ध कराई जायेगी।



इसी प्रकार 24 सितम्बर 2011 को राज्य सरकार ने प्रावधान किया था कि शस्त्र लायसेंस अवधि समाप्त होने के पूर्व अवर्जित बोर के शस्त्र लायसेंस का नवीनीकरण जिला कलेक्टर 15 कार्य दिवस में करेंगे। परन्तु अब इस संवा में भी बदलाव कर दिया गया है। अब लाईसेंस अवधि की समय-सीमा के पश्चात अवर्जित बोर के शस्त्र लायसेंस काउस स्थिति में नवीनीकरण जिला कलेक्टर 30 कार्य दिवस में करेंगे जिसमें नवीनीकरण कराते समय लाईसेंसधारी यदि विगत तीन वर्ष में एक ही स्थान पर रहा है तथा तीन वर्ष में एक ही स्थान पर नहीं रहा है तो जिला कलेक्टर 45 कार्य दिवस में नवीनीकरण करेंगे।



इसी प्रकार, 23 दिसम्बर 2014 को राज्य सरकार ने गृह विभाग के अंतर्गत नया प्रावधान किया था कि शस्त्र लायसेंस की डुप्लीकेट प्रति का प्रदाय जिला कलेक्टर 45 कार्य दिवस में करेंगे। लेकिन अब इस सेवा में भी बदलाव कर दिया गया है कि पुलिस से एनओसी मिलने पर शस्त्र लायसेंस की डुप्लीकेट प्रति जिला कलेक्टर 7 कार्य दिवस में प्रदान करेंगे अन्यथा शस्त्र लायसेंस की डुप्लीकेट प्रति जिला कलेक्टर द्वारा 45 कार्य दिवस में प्रदान की जायेगी।



विभागीय अधिकारी ने बताया कि राज्य सरकार ने व्यावहारिक कठिनाईयों के चलते गृह विभाग की कतिपय सेवाओं में संशोधन किया है। साथ ही मर्ग इंटीमेशन की छायाप्रति देने की नई सुविधा भी शामिल की है।





- डॉ. नवीन जोशी

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