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एसिड अटैक पीड़ितों को भी मिला श्रम विभाग में आरक्षण

Place: Bhopal                                                👤By: DD                                                                Views: 1521

2 फरवरी 2019। राज्य शासन ने एसिड अटैक पीडि़तों को भी श्रम विभाग की नौकरियों में आरक्षण का प्रावधान कर दिया है। एसिड अटैक पीडि़तों को लोकोमीटर डिसेबिलिटी में रखा गया है तथा इसमें सेरेब्रल पाल्सी, कुष्ठ रोग मुक्त, बोनापन, मस्कुलर डिस्ट्राफी से प्रभावित व्यक्तियों को भी रखा गया है। इन सभी के लिये केंद्र सरकार के दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम 2016 के तहत नि:शक्तजनों के लिये कुल छह प्रतिशत आरक्षण के अंतर्गत डेढ़ प्रतिशत आरक्षण रखा गया है।



राज्य के सामाजिक न्याय विभाग ने श्रम विभाग के पदों में दिव्यांगजनों को कुल छह प्रतिशत आरक्षण देने हेतु पदों का चिन्हांकन कर दिया है। श्रम पदाधिकारी के द्वितीय श्रेणी के 16 पदों में से द़ष्टि बाधिक हेतु एक पद रखा गया है। द्वितीय श्रेणी के सहायक संचालक औद्योगक स्वास्थ्य सुरक्षा के 25 पदों में से एक पद लोकोमीटर डिसेबिलिटी वालों के लिये रखा गया है जिसमें एसिड अटैक पीडि़त भी शामिल है।



इसी प्रकार श्रम विभाग के अंतर्गत तृतीय श्रेणी के सहायक श्रम पदाधिकारी कार्यपालिक के 20 पदों में से एक पद लोकोमीटर डिसेबिलिटी (एसिड अटैक पीडि़त भी शामिल) हेतु रखा गया है। तृतीय श्रेणी के श्रम निरीक्षक कार्यपालिक 171 पदों में से 3 पद दृष्टि बाधित हेतु, 3 पद श्रवण बाधित हेतु तथा 4 पद लोकोमीटर डिसेबिलिटी (एसिड अटैक पीडि़त भी शामिल) हेतु रखा गया है। तृतीय श्रेणी के सहायक ग्रेड-3 के कुल 129 पदों में से 8 पद दृष्टि बाधित हेतु, 2 पद श्रवण बाधित हेतु, 2 पद लोकोमीटर डिसेबिलिटी (एसिड अटैक पीडि़त भी शामिल) हेतु और शेष 2 पद आटिज्म, बौध्दिक छिवयांगता, स्पेसिफिक लर्निंग डिसेबिलिटी और मानसिक बीमारी एवं बहुविकलांगता पीडि़त व्यक्तियों के लिये रखे गये हैं। चतुर्थ श्रेणी के अंतर्गत भृत्य के 145 पदों में से 2 पद दृष्टि बाधित हेतु, 2 पद श्रवण बाधित हेतु, 3 पद लोकोमीटर डिसेबिलिटी (एसिड अटैक पीडि़त भी शामिल) हेतु तथा शेष 2 पद आटिज्म, बौध्दिक दिव्यांगता, स्पेसिफिक लर्निंग डिसेबबिलिटी और मानसिक बीमारी एवं बहुविकलांगता पीडि़त व्यक्तियों के लिये रखे गये हैं।





- डॉ. नवीन जोशी

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