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प्रदेश में निर्माण श्रमिकों पर कमलनाथ सरकार मेहरबान

Place: Bhopal                                                👤By: DD                                                                Views: 1642

राज्य में बढ़ी प्रसूति, विवाह एवं अन्त्येष्टि सहायता

23 फरवरी 2019। प्रदेश की कमलनाथ सरकार ने श्रम विभाग के अंतर्गत कार्यरत मप्र भवन एवं अन्य संनिर्माण कर्मकार कल्याण मण्डल में पंजीबध्द श्रमिकों और उनके परिवारों को सामाजिक सुरक्षा के तहत दी जाने वाली सहायता राशि में वृध्दि कर दी है।

राज्य सरकार ने सोलह साल से जारी प्रसूति सहायता योजना में संशोधन कर नया प्रावधान किया है कि वैध परिचय पत्र धारी महिला निर्माण श्रमिक अथवा वैध परिचय पत्र धारी श्रमिक की पत्नी को संस्थागत प्रसूति सहायता के रुप में 90 दिन की अवधि का अकुशल श्रमिक हेतु निर्धारित वेतन अथवा रुपये 21 हजार जो भी अधिक हो, प्रसूति हितलाभ के रुप में दिया जायेगा। पहले यह राशि 16 हजार रुपये थी।



इसी प्रकार, मृत्यु की दशा में अन्त्येष्टि सहायता एवं अनुग्रह भुगतान योजना के तहत अब पंजीबध्द निर्माण श्रमिक तथा उसके परिवार के किसी भी सदस्य की मृत्यु होने पर वैध उत्तराधिकारी को 6 हजार रुपये की अन्त्येष्टि राशि दी जायेगी। पहले यह राशि 5 हजार रुपये थी। इसके अलावा अब विवाह सहायता योजना के तहत अब 25 हजार रुपये के स्थान पर 51 हजार रुपये की सहायता दी जायेगी। यह राशि पंजीबध्द महिला श्रमिक के विवाह/एक बार पुनर्विवाह एवं पंजीबध्द श्रमिक की दो पुत्रियों की सीमा तक दी जायेगी। न्यूनतम पांच महिला श्रमिकों के सामूहिक विवाह के आयोजन की दशा में रुपये 49 हजार रुपये प्रति महिला सहायता राशि देय होगी और 2 हजार रुपये प्रति महिला सामूहिक विवाह के आयोजक को अलग से देय होगी। उल्लेखनीय है कि सामाजिक न्याय विभाग ने भी कन्या/निकाह विवाह योजना में सहायता राशि 51 हजार रुपये की हुई है।



पीठा श्रमिकों के शेड निर्माण हेतु नये प्रावधान :

राज्य सरकार ने रोजाना किसी एक स्थान से मजदूरी के लिये निकलने वाले पीठा श्रमिकों के शेड निर्माण हेतु भी नये प्रावधान कर दिये हैं। ये पीठा श्रमिक वैध परिचय पत्र धारी निर्माण श्रमिक होने चाहिये। पहले जो शेड स्वीकृत हुये थे परन्तु निर्माण कार्य शुरु नहीं हुये थे उन्हें अब निरस्त कर दिया गया है। जहां निर्माण कार्य प्रारंभ हो गया है वहां शेष राशि दी जायेगी। अब नये शेड जेम पोर्टल के माध्यम से निर्माण एजेन्सी चयनित कर बनाये जायेंगे। शेड निर्माण के लिये 2 लाख 45 हजार रुपये तक दिये जायेंगे। पहली किश्त एक लाख रुपये की होगी और उपयोगिता प्रमाण-पत्र मिलने पर पुन: एक लाख रुपये दिये जायेंगे। शेष राशि कार्य पूर्णता प्रमाण-पत्र मिलने पर दी जायेगी।

विभागीय अधिकारी ने बताया कि राज्य सरकार ने निर्माण श्रमिकों को दी जाने वाली सामाजिक सुरक्षा सहायता में वृध्दि कर दी है। इसके अलावा पीठा श्रमिकों हेतु शेड निर्माण के लिये भी नये प्रावधान कर दिये हैं।





-डॉ. नवीन जोशी



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