15 फरवरी 2014 के पहले गुमाश्ता लेने वालों को
फिर से गुमाश्ता लेना होगा
गुमाश्ता लायसेंस के नए नियम प्रभावशील
19 मार्च 2019। राज्य सरकार ने मप्र दुकान एवं स्थापना नियम 1959 के तहत गुमाश्ता लायसेंस लेने के नये नियम प्रभावशील कर दिये हैं। अब व्यवसाय प्रारंभ करने वाले लोगों को पूरे जीवनकाल के लिये गुमाश्ता लायसेंस मिलेगा। पहले गुमाश्ता लायसेंस पांच के लिये मिलता था और पांच साल बाद उसका नवीनीकरण कराना पड़ता था। लेकिन जिन व्यापारियों ने 15 फरवरी 2014 के पूर्व गुमाश्ता लायसेंस लिये हैं, उन्हें एक बार फिर श्रम कार्यालय से आनलाईन आवेदन कर गुमाश्ता लायसेंस बनवाना होगा।
नवीन प्रभावशील नियमों के अनुसार, अब गुमाश्तमा लायसेंस जीवन भर के लिये बनेंगे तथा उसका हर पांच साल में नवीनीकरण नहीं करना होगा। तीन कर्मचारियों वाली समस्त स्थापनाओं का जीवन भर का गुमाश्ता लायसेंस मात्र दो सौ रुपये शुल्क जमा करने पर मिल जायेगा। तीन से अधिक कर्मचारियों वाली समस्त स्थापनाओं हेतु गुमाश्ता लायसेंस जीवन भर के लिये ढाई सौ रुपये शुल्क जमा करने पर मिल जायेगा।
अपर श्रमाायुक्त प्रभात दुबे ने बताया कि 15 फरवरी 2014 के पूर्व गुमाश्ता लायसेंस लेने वालों को पुन: गुमाश्ता लायसेंस लेना होगा क्योंकि ये लायसेंस आफलाईन बने थे जिनका आनलाईन रिकार्ड उपलब्ध नहीं है। 14 फरवरी 2014 के बाद बनने वाले गुमाश्ता लायसेंसों को आटोमेटिकली जीवन भर के गुमाश्ता लायसेंस के रुप में कन्वर्ट कर दिया गया है तथा इसके लिये पुन: जीवनकाल का गुमाश्ता लायसेंस नहीं बनाना होगा। पहले पांच साल के गुमाश्ता लायसेंस हेतु ज्यादा फीस थी इसलिये 14 फरवरी 2014 के बाद बने गुाश्ता लायसेंसों जिन्हें आटोमेटिक ढंग से जीवन भर के लिये कन्वर्ट किया गया है, के लिये कोई अतिरिक्त शुल्क भी नहीं लगेगा।
- डॉ. नवीन जोशी
15 फरवरी 2014 के पहले गुमाश्ता लेने वालों को
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