29 मार्च 2019। मध्यप्रदेश की सरकारी योजनाओं का लाभ लेने के लिये अब हितग्राही के पास आधार नंबर होना जरुरी होगा। इसके लिये कमलनाथ सरकार ने गत विधानसभा सत्र में विधेयक पारित किया था जिसे अब राज्यपाल आनंदी बेन पटेल ने मंजूर कर लिया है जिससे यह अब कानून के रुप में स्थापित हो गया है।
राज्य के विधि विभाग द्वारा यह नया कानून बनाया गया है जिसे "मप्र आधार वित्तीय और अन्य सहायकियों, प्रसुविधाओं और सेवाओं का लक्ष्यित परिदान अधिनियम 2019" नाम दिया गया है। इस कानून के उद्देश्य में कहा गया है कि राज्य में निवास कर रहे व्यक्तियों को, जो आधार को एकल पहचान के रुप में उपयोग कर रहे हैं, सुशासन उपाय के रुप में ऐसी सहायिकियों, प्रसुविधाओं और सेवाओं के, जिनके लिये राज्य की संचित निधि से व्यय सम्पूर्ण रुप से उपगत किया जाता है, दक्ष, पारदर्शी और लक्षित परिदान के लिये उपबंध करने हेतु विधि बनाये जाने की आवश्यक्ता अनुभव की गई है। इस उद्देश्य को प्राप्त करने के लिये यह कानून लाया गया है।
आधार अनिवार्य करने अब ये कार्यवाहियां होंगी :
राज्य की सरकारी योजनाओं का लाभ लेने के लिये हिमग्राही के पास आधार नंबर होना अनिवार्य करने के लिये राज्य सरकार इस नये कानून के तहत राज्य सरकार जहां ऐसी योजनायें अधिसूचित करेगी वहां इस कानून को क्रियान्वित करने के लिये नियम बनायेगी। इसके अलावा राज्य सरकार इस कानून को प्रभावशील करने में उद्भुत होने वाली कठिनाईयों को दूर करेगी। यही नहीं इस कानून के तहत हितग्राही द्वारा दिये आधार नंबर का बायोमीटिरिक ढंग जिसमें व्यति का छाया चित्र, अंगुली चिन्ह छाप, आईरिश स्केन शामिल है, से अधिप्रमाणन भी होगा। राज्य के इस कानून में केंद्र सरकार इस संबंध में बनाये गये कानून भी लागू होंगे।
(डॉ. नवीन जोशी)
प्रदेश की सरकारी योजनाओं में अब आधार अनिवार्य किया जायेगा
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Bhopal 👤By: DD Views: 1544
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