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अब स्कूलो में यौन अपराधों के संरक्षण का कानून पढ़ाया जाएगा

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Place: Bhopal                                                👤By: DD                                                                Views: 5513

6वीं से 12वीं तक पास्को एक्ट पाठ्यक्रम में शामिल होगा

स्टेट कौंसिल ने दिए निर्देश



10 मई 2019। प्रदेश के स्कूलों में कक्षा 6 वीं से कक्षा 12 वीं तक पास्को एक्ट यानि प्रोटेक्शन आफ चिल्ड्रन फ्राम सेक्सुअल आफेन्स एक्ट (यौन अपराधों से बच्चों का संरक्षण करने संबंधी अधिनियम 2012) पाठ्यक्रम में शामिल होगा। इसके लिये राज्य सरकार ने स्टेट कौंसिल आफ एजुकेशनल रिसर्च एण्ड ट्रेनिंग को पाठ्यक्रम बनाने के निर्देश दिये हैं।



दरअसल इस संबंध में पिछले दिनों मुख्य सचिव सुधिरंजन मोहंती की अध्यक्षता में एक उच्च स्तरीय बैठक हुई थी। इस बैठक में निर्णय लिया गया है कि प्रदेश के स्कूलों में कक्षा 6 वीं से कक्षा 12 वीं तक की पुस्तकों में यातायात नियमों के साथ एक पृष्ठ पास्को एक्ट से संबंधित महत्वपूर्ण बिन्दुओं की जानकारी सम्मिलित की जाये। बैठक में सीबीएसई की पाठ्य पुस्तकों में पास्को एक्ट की जानकारी सम्मिलित करने के संबंध में सचिव सीबीएसई को पत्र लिखे जाने के लिये भी कहा गया। ये दोनों कार्यवाही करने की जिम्मेदारी राज्य के स्कूल शिक्षा विभाग को दी गई है। राज्य के पंचायत विभाग को भी जिम्मेदारी दी गई है कि वह आंगनवाड़ी कार्यकर्ता एवं सीडीओ में जागरुकता बढ़ाने के उद्देश्य से एडवाईजरी जारी करे। इस बारे में पंचायत विभाग सबला सभा का आयोजन कर पास्को एक्ट पर चर्चा करायेगा।



ज्ञातव्य है कि पास्को एक्ट में यौन शोषण की परिभाषा में यौन उत्पीडऩ और अश्लील साहित्य, सेक्सुअल व गैर सेक्सुअल हमला शामिल है। इस एक्ट में यदि कोई व्यक्ति (एक बच्चा सहित) किसी बच्चे के साथ उसकी सहमति या बिना सहमति के यौन कृत्य करता है तो उसको पास्को एक्ट के अनुसार सजा दी जायेगी। यह एक्ट 18 वर्ष से कम उम्र के बच्चों को यौन अपराधों के खिलाफ संरक्षण प्रदान करता है। एक्ट में झूठा आरोप लगाने, झूठी जानकारी देने तथा किसी की छबि को खराब करने के लिये सजा का भी प्रावधान है।

पास्को एक्ट को स्कूली पाठ्यक्रमों में जोडऩे के लिये अब कार्यवाही प्रारंभ हो गई है। राज्य के स्कूलों का पाठ्यक्रम तैयार करने वाली स्टेट कौंसिल आफ एजुकेशनल रिसर्च एण्ड ट्रेनिंग ने ऐसा पाठ्यक्रम तैयार करने की कार्यवाही प्रारंभ कर दी है।



हेल्पलाईन पर हो भी सकेगी शिकायत :

प्रदेश के स्कूलों में बच्चों के साथ यौन शोषण की शिकायत हेल्पलाईन पर भी हो सकेगी। राज्य के लोक शिक्षण संचालनालय ने सभी संभागीय संयुक्त संचालकों और जिला शिक्षा अधिकारियों को निर्देश भेजकर कहा है कि

शैक्षिक संस्थाओं में अनुशासनहीनता, यौन उत्पीडऩ की घटनाओं से राष्ट्रीय विकास प्रभावित होता है। ऐसी कोई घटना होने पर छात्रों और अभिभावकों के पास तत्काल शिकायत दर्ज कराने के लिये एक चाईल्ड हेल्पलाईन नंबर 1098 है। इस हेल्पलाईन नंबर का सभी शासकीय एवं अशासकीय स्कूलों में व्यापक प्रचार-प्रसार किया जाये।

विभागीय अधिकारी ने बताया कि पास्को एक्ट को कक्षा 6 वीं से कक्षा 12 वीं तक के पाठ्यक्रमों में शामिल करने के निर्देश मिले हैं। हमने इसकी तैयारी प्रारंभ कर दी है। इस हेतु कमेटी बनाई हुई है जो इसका पाठ्यक्रम तैयार करेगी।





(डॉ. नवीन जोशी)

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