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ई-आबकारी पोर्टल में सुरक्षा निधि की वैधता अवधि की गड़बड़ी पकड़ाई

Place: भोपाल                                                👤By: prativad                                                                Views: 653

12 अक्टूबर 2023। राज्य के आबकारी आयुक्त ने ई-आबकारी पोर्टल पर मदिरा विनिर्माण इकाईयों द्वारा एक्साईज ड्यूटी चुकाने के संबंध में सुरक्षा निधि हेतु बैंक गारंटी आदि रुपों में जमा कराई प्रतिभूति राशि/बंधपत्र के मामले में गड़बड़ी पकड़ी है तथा सभी संभागीय उडऩदस्ता आबकारी उपायुक्तों को निर्देश जारी कर कहा है कि वे आगामी 10 अक्टूबर के पूर्व यह गड़बड़ी सुधार लें।

इस संबंध में जारी निर्देश में बताया गया है कि ई-आबकारी पोर्टल पर प्रतिभूति राशि के बंधपत्र संबंधी प्रावधान गत वर्ष 5 सितम्बर 2022 से लागू किये गये थे, इसके अंतर्गत मदिरा विनिर्माण इकाई के लायसेंसी द्वारा प्रतिभूति राशि / बंधपत्र अपलोड किया जाना, इकाई के प्रभारी अधिकारी द्वारा इसे अग्रेषित किया जाना तथा संबंधित उपायुक्त आबकारी द्वारा इसे अनुमोदन किये जाने की प्रक्रिया निर्धारित की गई थी। परन्तु यह संज्ञान में आया है कि पोर्टल पर कतिपय इकाईयों की प्रतिभूति की राशि त्रुटिपूर्ण रूप से प्रविष्टि / अपलोड की गई है अथवा वैधता अवधि समाप्त होने के उपरान्त भी इन्हें पोर्टल से हटाया नहीं गया है। इसके कारण इकाई को अधिक प्रतिभूति राशि का अथवा वैधता अवधि समाप्त होने के उपरान्त भी त्रुटिपूर्ण रूप से लाभ प्राप्त हो रहा। इसे दृष्टिगत रखते हुये पोर्टल पर प्रतिभूति राशि / बंधपत्र की वैधता अवधि अंकित किये जाने का प्रावधान किया गया है। वैधता अवधि समाप्ति पर, पोर्टल द्वारा स्वत: ही प्रतिभूति राशि / बंधपत्र को डिलीट कर दिया जायेगा। इस प्रावधान का पालन हो और इसके कारण पोर्टल से प्रदाय बाधित न हो, इस हेतु वर्तमान में पोर्टल पर उपलब्ध समस्त प्रतिभूति राशि / बंधपत्र की वैधता अवधि 10 अक्टूबर 2023 अंकित की गई है। इसलिये 10 अक्टूबर 2023 के पूर्व अपने अधीनस्थ इकाईयों की पोर्टल पर अपलोड की गई समस्त प्रतिभूति राशि/ बंधपत्र का पुन: परीक्षण करें। परीक्षण में यह भी सुनिश्चित किया जाये कि पोर्टल पर इकाई द्वारा प्रस्तुत शोधक्षम प्रतिभूति की वास्तविक राशि की ही प्रविष्टि की गई है। परीक्षण उपरान्त त्रुटिपूर्ण प्रतिभूति राशि / बंधपत्र को पोर्टल से डिलीट किया जाये तथा समस्त प्रतिभूति राशि / बंधपत्र पर उनकी वास्तविक वैधता अवधि की प्रविष्टि की जाये।

- डॉ. नवीन जोशी


Madhya Pradesh, prativad.com

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