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पीएससी की आपत्ति पर वन विभाग ने अपने दो भर्ती नियमों में किया बदलाव

Place: भोपाल                                                👤By: prativad                                                                Views: 633

10 दिसंबर 2023। राज्य के वन विभाग ने पीएससी की आपत्ति पर अपने दो भर्ती नियमों में बदलाव कर दिया है। 46 साल पहले बने मप्र राज्य वन सेवा भर्ती नियम 1977 में संशोधन कर नया प्रावधान किया गया है जिसमें सहायक वन संरक्षक कनिष्ठ वेतनमान पदके लिये न्यूनतम आयु 21 वर्ष एवं अधिकतम आयु 28 वर्ष रखी गई है जबकि शैक्षणिक अर्हता किसी मान्यता प्राप्त विवि से विज्ञान/इंजीनियरिंग/तकनीकी की किसी शाखा में स्नातक उपाधि रखी गई है जबकि 56 साल पहले बने मप्र तृतीय श्रेणी अलिपिकीय वन सेवा भर्ती नियम 1967 में बदलाव कर नया प्रावधान किया गया है कि वनक्षेत्रपाल पद हेतु न्यूनतम आयु 21 वर्ष एवं अधिकतम आयु 28 वर्ष रखी गई है जबकि शैक्षणिक अर्हता किसी मान्यता प्राप्त विवि से विज्ञान/इंजीनियरिंग/तकनीकी की किसी शाखा में स्नातक उपाधि रखी गई है। इन दोनों संशोधित नियमों को 1 जनवरी 2021 से प्रभावशील किया गया है। अब इन संशोधित नियमों को पीएससी को भेजा जायेगा।

दरअसल, पीएससी ने वर्ष 2021 एवं वर्ष 2022 की परीक्षा हेतु जो भर्ती जारी की थी उसमें उक्त संशोधित प्रावधानों का ही उल्लेख है परन्तु दोनों नियमों में तत्समय संशोधन नोटिफाई नहीं हो पाया था। इसलिये अब वन विभाग ने संशोधन नोटिफाई कर इस विसंगति को दूर कर दिया है।

- डॉ. नवीन जोशी


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