जस्टिस ओका ने दो दिवसीय 10वें मप्र राज्य न्यायिक अधिकारी सम्मेलन के अंतिम दिन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और सोशल मीडिया पर सत्र को संबोधित किया।
14 जनवरी 2024। सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश न्यायमूर्ति अभय एस. ओका ने सोशल मीडिया पर की गई टिप्पणियों के आधार पर अदालत की अवमानना के आरोप दायर करने के खिलाफ अदालत के अधिकारियों को सलाह दी। रविवार को रवींद्र भवन में जस्टिस ओका ने दो दिवसीय 10वें मप्र राज्य न्यायिक अधिकारी सम्मेलन के अंतिम दिन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और सोशल मीडिया पर सत्र को संबोधित किया।
उन्होंने अपनी स्थिति का बचाव करने के प्रयास में कहा, "मैं मुंबई में था और वहां एक नियमित प्रथा है कि वकील मौजूदा न्यायाधीशों की गिरफ्तारी तक की मांग करते हुए मुद्दे उठाते हैं।" इसलिए ऐसा होता है, और न्यायाधीशों को इसे नज़रअंदाज़ करना चाहिए। ओका ने न्यायाधीशों को सलाह दी कि वे ऐसे मामलों को दिमाग से संभालें।
इस बीच, मुख्य न्यायाधीश रवि मलिमथ ने इस बात पर जोर दिया कि एआई न्यायिक सेवाओं की दक्षता में सुधार करने का एक उपकरण है, न कि निर्णय लेने का। उन्होंने कहा, ''न्यायपालिका को न्यायाधीशों की बुद्धिमत्ता पर भरोसा होना चाहिए न कि कृत्रिम बुद्धिमत्ता पर।''
कॉन्फ्रेंस के दौरान जजों ने अपने लिए 5G सुविधाओं की मांग भी उठाई। उन्होंने कहा कि उन्हें उपलब्ध कराए गए 2जी बीएसएनएल सिम के साथ विभिन्न नेटवर्क और इंटरनेट समस्याओं का सामना करना पड़ता है।
शनिवार को सुप्रीम कोर्ट के वरिष्ठ जज जस्टिस संजीव खन्ना ने चिंता जताई थी कि जजों को मिलने वाली सुविधाएं और भत्ते पहले से ज्यादा हैं, लेकिन न्यायिक व्यवस्था में अभी भी सुधार की जरूरत है। उन्होंने कहा कि इसके लिए न्यायाधीशों को दोनों पक्षों को समान रूप से देखना होगा और उन्हें अपने विचार, साक्ष्य प्रस्तुत करने के समान अवसर देने होंगे।
सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश ने न्यायिक अधिकारियों को सलाह दी कि वे सोशल मीडिया टिप्पणियों पर अवमानना के मामलों पर ध्यान न दें
Place:
भोपाल 👤By: prativad Views: 2053
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