
27 फरवरी 2025। भोपाल की यूनियन कार्बाइड फैक्ट्री के जहरीले कचरे को इंदौर के पास पीथमपुर की एक फैक्ट्री में जलाने की अनुमति मिल गई है। सुप्रीम कोर्ट ने इस जहरीले कचरे को नष्ट करने पर रोक लगाने से मना कर दिया है। कोर्ट ने कहा कि इस मामले की सुनवाई पहले ही मध्य प्रदेश हाई कोर्ट में हो चुकी है, और वे इस मामले में दखल नहीं देंगे।
सुप्रीम कोर्ट में क्या हुआ?
सुप्रीम कोर्ट में जस्टिस बीआर गवई और जस्टिस एजी मसीह ने इस मामले की सुनवाई की। इस दौरान बताया गया कि हाई कोर्ट ने कचरा निपटान के लिए एक समिति बनाई है, और पहले किए गए परीक्षण सफल रहे हैं। भोपाल गैस कांड पीड़ितों के लिए काम करने वाले संगठनों ने कचरा जलाने के लिए कुछ और सुझाव दिए, जिस पर सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि ये सुझाव हाई कोर्ट और सरकार को दिए जाएं।
पहले चरण में 10 टन कचरा जलाया जाएगा
पीथमपुर की एक फैक्ट्री में हाई कोर्ट के आदेश के बाद कड़ी सुरक्षा के बीच कचरा जलाने की तैयारी शुरू हो गई है। हाई कोर्ट के आदेश के अनुसार, 28 फरवरी से कचरा जलाने का ट्रायल शुरू होगा। पहले चरण में 10 टन कचरा जलाया जाएगा। फैक्ट्री में कचरा जलाने का दूसरा ट्रायल 4 मार्च और तीसरा 12 मार्च से शुरू होगा।
Bhopal Gas Tragedy | The Supreme Court on Thursday clarified that it will not intervene in the matter concerning the disposal of waste at the Union Carbide Plant as the matter is already being monitored by the Madhya Pradesh High Court.
— ANI (@ANI) February 27, 2025
After making the aforesaid observation, a… pic.twitter.com/hhOvX9JAKg
कोर्ट के आदेश के अनुसार कल से होगा ट्रायल
इंदौर के अधिकारी दीपक सिंह ने बताया कि पहले चरण में लगभग 10 टन कचरा जलाया जाएगा। कोर्ट के आदेश के अनुसार, कचरा जलाने की प्रक्रिया 28 फरवरी से शुरू होगी। सबसे पहले 12 कंटेनरों से कचरा निकाला जाएगा, फिर उसे मिलाया जाएगा, और उसके बाद जलाया जाएगा। इस पूरी प्रक्रिया में अधिकारी खुद मौजूद रहेंगे।