सुप्रीम कोर्ट ने विपक्ष के नेता उमंग सिंघार की पत्नी की याचिका खारिज की

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Place: भोपाल                                                👤By: prativad                                                                Views: 145

4 अप्रैल 2025। सुप्रीम कोर्ट ने मध्य प्रदेश विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंघार के खिलाफ उनकी पत्नी प्रतिभा मुदगल द्वारा दायर विशेष अनुमति याचिका (एसएलपी) को खारिज कर दिया। इससे पहले, सितंबर 2023 में मध्य प्रदेश हाईकोर्ट ने उनके खिलाफ दर्ज एफआईआर को रद्द कर दिया था।

◼ क्या था मामला?
प्रतिभा मुदगल ने अपनी याचिका में आरोप लगाया था कि मई 2021 में उमंग सिंघार ने अपनी ‘लिव-इन पार्टनर’ की हत्या कर दी और इसे आत्महत्या का रूप दिया। 39 वर्षीय महिला का शव भोपाल के शाहपुरा इलाके में स्थित सिंघार के बंगले के बेडरूम में मिला था।

इसके अलावा, 2022 में प्रतिभा मुदगल ने सिंघार पर बलात्कार का आरोप लगाते हुए नौगांव थाने में एफआईआर दर्ज कराई थी, जिसे हाईकोर्ट ने सितंबर 2023 में खारिज कर दिया था।

◼ सुप्रीम कोर्ट की टिप्पणी
शुक्रवार को सुप्रीम कोर्ट ने याचिका खारिज करते हुए कहा कि यह एसएलपी दुर्भावनापूर्ण इरादे से दायर की गई थी। उमंग सिंघार ने प्रतिक्रिया देते हुए कहा,
"यह पूरी तरह से राजनीति से प्रेरित मामला है और गलत इरादे से किया गया हमला है। बार-बार एसएलपी दायर की जा रही थी, इसलिए सुप्रीम कोर्ट ने इसे खारिज कर दिया।"

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