
1 दिसंबर 2016, प्रदेश में अब कालोनाईजर्स आर्थिक रुप से कमजोर वर्गों तथा निम्न आय वर्गों के व्यक्तियों के लिये आरक्षित भू-खण्ड/आवासीय इकाईयां बांटेंगे। इसके लिये वे इन वर्गों से आवेदन-पत्र मंगवायेंगे तथा यह आवेदन वही व्यक्ति कर सकेगा जिसका मप्र में कहीं भी स्वयं के नाम से या अपने परिवार के किसी सदस्य के नाम से कोई आवास या आवासीय भू-खण्ड न हो। इसके लिये उसे इस आशय का शपथ-पत्र आवेदन-पत्र के साथ देना होगा।
इसके बाद कालोनाईजर पात्र व्यक्तियों की एक सूची तैयार करेगा तथा उसे अन्य दस्तावेजों के साथ जिला कलेक्टर तथा नगर पालिका के सक्षम प्राधिकारी को प्रस्तुत करेगा और एक इलेक्ट्रानिक प्रति कोलोनीएलाटयूएडी एट द रेट एमपी अरबन डाट जीओवी डाट इन पर ई-मेल भी करेगा। यह सारी प्रक्रिया पूर्ण होने के पश्चात कालोनाईजर पात्र व्यक्तियों को भू-खण्ड/आवासीय इकाईयों के विक्रय/हस्तांतरण की कार्यवाही करेगा। नगरपालिका का सक्षम प्राधिकारी उसी अनुपात में बंधक रखे गये भू-खण्ड/आवासीय इकाईयों को निर्मुक्त करेगा जिसमें कालोनाईजर ने आर्थिक रुप से कमजोर वर्गों तथा निम्न आय वर्गों के व्यक्तियों के लिये आरक्षित भू-खण्ड/आवासीय इकाईयों का विक्रय/हस्तांतरित किया है।
इस संबंध में नगरीय विकास एवं आवास विभाग ने मप्र नगरपालिका कालोनाईजर का रजिस्ट्रीकरण, निर्बंधन तथा शर्तें नियम 1998 में मंगलवार को संशोधन जारी कर दिया है।
- डॉ नवीन जोशी