
24 जनवरी 2017, क्लीनिक के संचालन हेतु एम.पी.ऑनलाइन कियोस्क के माध्यम से आवेदन प्रस्तुत कर पंजीयन एवं लाइसेंस प्राप्त करना अनिवार्य है । पंजीयन नहीं कराने वालों के विरूद्ध अधिनियम के तहत उक्त धारा-3 के उल्लंधन करने पर अधिनियम-1973 की धारा-8 (क) (एक) तथा (दो) के अंतर्गत जुर्माने तथा 3 माह तक के कठोर कारावास का प्रावधान है। अपात्र एवं अंपजीकृत व्यक्तियों द्वारा ऐलोपैथी चिकित्सा पद्वति में चिकित्सा व्यवसाय करने पर म.प्र. मेडिकल काउन्सिल एक्ट 1987 धारा 24 के अंतर्गत 3 वर्ष तक के कठोर कारावास तथा 5 हजार रूपये तक के जुर्माने का प्रावधान है। जिन संबंधित संस्थाओ द्वारा पंजीयन की कार्यवाही अभी तक संपन्न नहीं की गई हो, एमपी ऑनलाइन के माध्यम से सात दिवस के भीतर संपन्न करायें।
उपरोक्त प्रक्रिया हेतु विभागीय वेबसाइट http://www.health.mp.gov.in/ के Clinical License online टैब पर क्लिक करें या एम.पीऑनलाइन के माध्यम से नागरिक सेवाओं में जाकर "म.प्र.लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग" के आइकॉन पर क्लिक कर कियोस्क के माध्यम से अपना आवेदन दस्तावेजों सहित प्रस्तुत कर सकते है।